कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का पहली बार आय छिपाने और कर चोरी करने के आरोप का मामला सामने आया है। इसके बारे में आयकर विभाग द्वारा तैयार फाइल से खुलासा हुआ है कि राहुल गांधी ने न सिर्फ आयकर विभाग से यंग इंडिया के अपने निदेशक पद के बारे में झूठ बोला है बल्कि उससे होने वाली आय भी छिपाई है। आयकर विभाग का मानना है कि इससे कर चोरी का मामला बनता है। आयकर विभाग ने राहुल गांधी के खिलाफ आयकर चोरी के संबंध में 463 पेज का नोटिस जारी किया है। मालूम हो कि तीन दिन पहले ही आयकर विभाग द्वारा जारी रीएसेसमेंट नोटिस के खिलाफ राहुल गांधी के वकील ने इसे खारिज करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी।
मुख्य बिंदु
गांधी परिवार के किसी सदस्य का पहली बार कर चोरी का मामला सामने आया है।
राहुल गांधी की 2011-12 की आयकर फाइल संदेह के घेरे में आ गई है। इस फाइल को लेकर आयकर विभाग ने उन्हें 463 पेज का नोटिस भेज दिया है। आयकर विभाग ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने इस दौरान होने वाली अपनी आय ही नहीं छिपाई है बल्कि यंग इंडिया पर संभाले गए निदेशक पद के बारे में भी झूठ बोला है। इससे पहले हाईकोर्ट ने भी उन्हें आयकर मामले के केस में किसी भी प्रकार की कोई राहत देने से मना कर दिया था।
आयकर विभाग ने राहुल गांधी के यंग इंडिया के निदेशक पद तथा उससे होने वाली 154 करोड़ रुपये की आय को पकड़ लिया है। इसलिए उसने साल 2011-12 के उनके आय के रिएसेसमेंट को लेकर नोटिस जारी किया था। यह नोटिस जारी होते ही राहुल गांधी की दाल में कुछ काला होने का अंजादा लग गया था क्योंकि इस मामले को खत्म कराने के लिए जब राहुल गांधी का वकील हाईकोर्ट पहुंचा तो उन्होंने मीडिया कवरेज पर भी रोक लगाने की मांग की थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
सवाल उठता है कि राहुल गांधी इस मामले का मीडिया में आने से क्यों डरते हैं? अगर सच्चे होंगे तो राजनीतिक रूप से फायदा तो उन्हें ही होने वाला है। दूसरी बात यह कि क्या राहुल गांधी ने मीडिया की अभिव्यक्ति के अधिकार को कुचलने का प्रयास नहीं किया है? कांग्रेस शुरू से ही मीडिया के साथ यही सलूक करती आ रही है। वह अपने पीडी पत्रकारों के द्वारा मनमाफिक खबर चलवाती और दबवाती रही है। कभी कोर्ट के माध्यम से तो कभी सरकार के माध्यम से।
URL: First time any “Gandhi” received notice from income tax department
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