एयरसेल-मैक्सिस घोटाला मामले में अंतरिम जमानत पर चल रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबर तथा उनके बेटे कार्ति चिदंबरम का संकट बढ़ने वाला है। बगैर हिरासत में लेकर होने वाली पूछताछ के दौरान काफी झूठ बोलने तथा मामले की जांच में सहयोग नहीं करने के कारण जांच काफी प्रभावित हुआ है। इस मामले में ईडी और सीबीआई कोर्ट से कई बार दोनों बाप-बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति देने की मांग करती रही है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए दोनों शीर्ष एजेंसियों को इस मामले की जांच के लिए तीन महीने का समय दे दिया है। यह खबर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमनियन स्वामी ने अपने ट्वीट के माध्यम से दी है। स्वामी ने अपने ट्वीट में जो लिखा है उससे लगता है कि उन्होंने पी चिदंबरम तथा कार्ति चिदंबरम के बारे में है।
मुख्य बिंदु
* ईडी और सीबीआई के सामने लगातार झूठ बोलने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा पिता-पुत्र को
* बगैर हिरासत में लिए हुई पूछताछ के दौरान कार्ति चिदंबरम दिखाते रहते हैं नखरे
Today the good news is that SC gave CBI and ED three months for further conduct custodial I.e., under arrest interrogation of PC BC since these two are telling lies in interrogation
— Subramanian Swamy (@Swamy39) 20 September 2018
वैसे भी एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी चिदंबरम तथा उनके बेटे कार्ति चिदंबरम से सीबीआई तथा ईडी काफी पहले से पूछताछ कर रही है। दोनों शीर्ष एजेंसियां कोर्ट से कई बार दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग भी कर चुकी है। ईडी कई बार कार्ति चिदंबरम पर सही से सवालों का जवाब नहीं देने तथा पूछताछ के दौरान नखरे दिखाने का आरोप लगा चुकी है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले की जांच छह महीने में पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा था। लेकिन चिदंबरम पिता-पुत्र के असहयोग के कारण मामले की जांच पूरी नहीं हो पाई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच की अवधि तीन महीने और बढ़ा दी है। स्वामी के ट्वीट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए तीन महीने की अवधि इसलिए बढ़ाई है ताकि दोनों पिता-पुत्र से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सके। उनका कहना है कि दोनों पिता-पुत्र के लगातार झूठ बोलने के कारण ही गिरफ्तारी के तहत पूछताछ करने की इजाजत दी है।
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URL: Supreme Court given ED and CBI three months more to investigate P Chidambaram case
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