अर्चना कुमारी। बताया जाता है कि जब 500 और 1000 -1000 के नोट बंद हुए थे तो यह कयास लगाया जा रहा था कि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगा लेकिन आम चलन से 2000 हजार रुपए के नोट को वापस लेने के RBI के 19 मई के अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
यह याचिका एक व्यक्ति रजनीश भास्कर गुप्ता ने दाखिल की है।
याचिकाकर्ता ने उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है। साथ ही RBI सहित वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश देने की मांग की है।
जिसमें वे बताएं कि किसी नोट का जीवनकाल क्या है और उसे आम चलन से भविष्य में कितने समय बाद वापस लिया जा सकता है।
याचिका में कहा है कि आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत उसके पास कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है कि वह किसी भी मूल्यवर्ग के नोटों को जारी न करने या जारी नोट को वापस लेने की अनुमति दे।
यह अधिकार धारा 24(2) के तहत केवल केंद्र सरकार के पास है।