अर्चना कुमारी। दिल्ली पुलिस श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले में चार्जशीट दायर की है। दिल्ली पुलिस ने आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ साकेत कोर्ट में 6,629 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया । वहीं अदालत ने आफताब की न्यायिक हिरासत दो सप्ताह के लिए बढाकर सात फरवरी तक कर दी ।
महाराष्ट्र के रहने वाले आफताब पर लिव-इन-पार्टनर’ श्रद्धा की हत्या करने और उसके शव के 35 टुकड़े कर उसे राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में फेंकने का आरोप है। यह आरोप पत्र मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला की अदालत में दाखिल किया गया है। आफताब की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। इस दौरान आफताब ने अदालत से कहा कि वह अपने वकील एमएस खान को बदलना चाहता है।
दाखिल आरोप पत्र में कहा है कि श्रद्धा वालकर किसी अन्य दोस्त से मिलने गई थी, जो आफताब पूनावाला को पसंद नहीं आया। उसके बाद आफताब हिंसक हो गया और जघन्य हत्या को अंजाम दिया। यह आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 201 के तहत दाखिल किया गया है। उसमें 150 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए है, जब मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने पूछा कि आरोप पत्र कितने पन्नों का है, तो जांच अधिकारी ने कहा कि इसमें 6,629 पन्ने हैं।
इस पर न्यायाधीश ने कहा, “यह बहुत बड़ा है। आखिरकार आज अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया।” दिल्ली पुलिस की अधिकारी मीनू चौधरी ने बताया कि हमने आज मामले में लगभग 6,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है।आपको बता दें कि इस हत्याकांड में आफताब को पिछले साल 12 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में किराये के अपने फ्लैट में श्रद्धा की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने कहा था कि आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या की तथा उसके शव के करीब 35 टुकड़े किए जिसे उसने घर पर 300 लीटर के फ्रिज में लगभग तीन सप्ताह तक रखा और फिर उन्हें अलग अलग इलाकों में कई दिनों तक फेंकता रहा।