Archana Kumari. दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने वाले उमर खालिद, शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, नुसरत जहां, नताशा और देवांगन कलिता समेत यूएपीए के 18 आरोपियों को आज दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया जाएगा क्योंकि सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है।
इसके अलावा हाल ही में दायर तीसरे आरोपपत्र पर सुनवाई शुरू हो गई है उधर,पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने वाला शाहरुख मामले पर पुलिस को नोटिस जारी किया गया।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद उमर खालिद, शरजील इमाम, ताहिर हुसैन समेत यूएपीए के 18 आरोपियों के खिलाफ दायर तीसरे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर अदालत सुनवाई करेगा और यह सुनवाई एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत करेंगे।
सोमवार को सुनवाई के दौरान स्पेशल सेल की ओर से एक वीडियो अदालत को दिखाया गया । बताया गया कि दंगे के पहले सीसीटीवी कैमरों को कैसे हटाया गया।
चांद बाग के 33 सीसीटीवी कैमरों के लोकेशन के मैप दिखाए गए वहीं ग्राफिक्स के जरिये भीड़ के मूवमेंट के बारे में बताया गया। बताया गया है कि दंगों के लिए कैसे साजिश रची गई और साजिश रचने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब तक 18 लोगों को आरोपी बनाया है। इन 18 में से एक आरोपी सफूरा जरगर के अलावा सभी आरोपी जेल में बंद हैं और यूएपीए एक्ट के तहत इन लोगों की पेशी आज की जाएगी।
पिछले 16 फरवरी को कोर्ट ने सफूरा जरगर को छोड़कर सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज तक के लिए बढ़ाया था और अदालत ने सभी आरोपियों को जेल से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये पेश करने का आदेश दिया था।
उधर ,दंगा के दौरान पुलिस कर्मी दीपक दहिया पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।
जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने 10 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। ज्ञात हो कि शाहरुख पठान बार-बार जमानत के लिए अदालत में याचिका लगा रहा है और पिछले 6 फरवरी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान जमानत याचिका खारिज कर दिया था ।
उसके वकील का दावा था कि बिना कोई आधार के शाहरुख पठान को पोस्टर बॉय बना दिया गया जबकि पुलिसकर्मी दीपक दहिया के बयान में कई विरोधाभास पाए गए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस आरोपों से इनकार किया था