जब भी देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार द्वारा करारा प्रहार की बात उठती है लोग पूछ बैठते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी भ्रष्टाचारी को अभी तक जेल क्यों नहीं भेज पाए। चूंकि उन्हें कांग्रेस के कारनामों के बारे में या तो पता नहीं या फिर जानबूझ कर मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे सवाल उठाते हैं। पी चिदंबरम को दिल्ली कोर्ट से मिली आंतरिक सुरक्षा इसका एक ताजा दृष्टांत सामने आया है। इस संदर्भ में इंडिया स्पीक्स डेली के प्रमुख संपादक संदीप देव ने ट्वीट कर ऐसे सवाल करने वालों को उत्तर भी दिया है और आईना भी दिखाया है।
मुख्य बिंदु
* भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी से सवाल पूछने वालो देख लो किस कदर नौकरशाही से लेकर न्यापालिका तक में कांग्रेसी “नमकहलाल” भरे पड़े हैं
* इधर ईडी ने पी चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की नहीं कि उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 नवंबर तक गिरफ्तारी से आंतरिक सुरक्षा दे दी
लोग पूछते हैं @narendramodi एक भी भ्रष्टाचारी को जेल क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? देख लो ब्यूरोक्रेसी से न्यायपालिका तक कांग्रेसी 'नमक' भरे पड़े हैं।
अलबत्ता ब्यूरोक्रेट्स अपने कांग्रेसी आकाओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करते, और अगर कर भी दिया तो अदालत गिरफ्तारी रोक देती है! https://t.co/fez8gRwuMA
— संदीप देव #SandeepDeo (@sdeo76) October 25, 2018
ईडी ने जैसे ही आज पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए आंतरिक सुरक्षा 29 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ईडी पूछताछ करने के लिए पी चिदंबरम को हिरासत में लेना चाहे तो नहीं ले सकती है।
Delhi High Court extends interim protection from arrest in INX media case for P Chidambaram till 29 November. pic.twitter.com/1YRNJFiLO5
— ANI (@ANI) October 25, 2018
तभी तो संदीप देव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ब्यूरोक्रेसी से लेकर न्यापालिक तक में कांग्रेसी “नमकहलाल” भरे पड़े हैं। उन्होंन लिखा है कि देश की जनता की सेवा करने की शपथ खाने वाले नौकरशाह अपने कांग्रेस आकाओं के खिलाफ एक तो चार्जशीट दाखिल नहीं करते, अगर किसी मजबूरी में करना ही पड़ जाता है तो अदालत उनकी गिरफ्तारी नहीं होने देती। उन्हें अंतरिम जमानत देना अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझती है।
गौरतलब है कि आज ईडी ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी चिदंबरम, एस भास्कररमन, एयरसेल टेलिवेंचर लिमिटेड, मलेशिया निवासी अगस्टस राल्फ मार्शल तथा अन्य के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने साल 2006 में अवैध तरीके से एफआईपीबी मंजूरी देने के मामले में पीएमएल एक्ट के तहत पी चिदंबरम को आरोपी बनाया है।
ED files supplementary prosecution complaint in Aircel Maxis case against P. Chidambaram, S. Bhaskararaman, M/s Aircel Televentures Ltd., Augustus Ralph Marshall resident of Malaysia & others under PMLA for illegal FIBP approval by P.Chidambaram in March, 2006.
— ED (@dir_ed) October 25, 2018
लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होते ही पी चिदंबरम को अंतरिम जमानत देते हुए गिरफ्तारी से बचाते हुए आंतरिक सुरक्षा दे दी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ईडी उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ न कर सके। इसलिए भ्रष्टाचार को जड़मूल से उखाड़ने के प्रति प्रतबद्ध पीएम मोदी से सवाल पूछने वालो थोड़ा कांग्रेस की करतूत के बारे में भी पढ़ लिख लिया करो, फिर सवाल उठाओ।
URL: Bureaucracy, judiciary and Congress cocktails extended the interim protction of Chidambaram
Keywords: INX media case, Chidambaram interim protection from arrest, P Chidambaram, delhi high court, आईएनएक्स मीडिया केस, चिदंबरम गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा, पी चिदंबरम, दिल्ली उच्च न्यायालय,