देशद्रोही सोच रखने वाले उमर खालिद से दिल्ली दंगों को लेकर क्राइम ब्रांच की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) कि पूछताछ पूरी होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। उधर, देश को टुकड़े-टुकड़े करने की मंसूबे पालने वाले सरजील इमाम की न्यायिक हिरासत 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है जबकि हेट स्पीच को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल सुनवाई टाल दी है। ताहिर हुसैन की 3 मामलों में जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। इस बीच दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को न्यायिक हिरासत के दौरान सुरक्षा मुहैया कराए जबकि डिप्टी मजिस्ट्रेट देव सरोहा ने उमर खालिद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
उमर खालिद के वकील ने कहा कि उमर खालिद को चश्मा पहनने की इजाजत दी जाए और उमर खालिद की ओर से कहा गया कि उसे हर हफ्ते दो बार आधे घंटे के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये लीगल इंटरव्यू की इजाजत दी जाए जबकि यह भी कहा गया कि जेल रुल्स के मुताबिक उसे लीगल इंटरव्यू के दौरान हेडफोन का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए।
इसके अलावा जेल के अंदर पढ़ने के लिए बाहर से किताबें वगैरह मंगाने की इजाजत दी जाए।कोर्ट ने उमर खालिद की याचिका पर विचार करते हुए मांगी गई सभी सुविधाओं का प्रिजन रुल्स के मुताबिक मुहैया कराने का आदेश दिया। ज्ञात हो कि इसी साल फरवरी माह में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में शामिल होने के चलते जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 13 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
उसके गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम( UAPA) के तहत की थी जबकि अब क्राइम ब्रांच ने दिल्ली दंगों में उसकी भूमिका को देखते हुए गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने दंगों को लेकर उससे गहन पूछताछ के लिए अदालत से उमर खालिद की पुलिस रिमांड मांगी थी।जिसके बाद अदालत ने उमर खालिद को 3 दिन की जेल से पुलिस रिमांड पर क्राइम ब्रांच को सौपे जाने का आदेश दिया और इसी पूछताछ के बाद उमर खालिद को कोर्ट में पेश किया गया।
जहां से उसे जेल भेज दिया गया। क्राइम ब्रांच का कहना है कि दिल्ली दंगों को लेकर उमर खालिद से ताहिर हुसैन, इशरत जहां, खालिद सैफी, आसिफ इकबाल तन्हा तथा अन्य आरोपियों से संबंध को लेकर पूछताछ की गई जबकि उससे प्रोफेसर अपूर्वानंद, हर्ष मंदर फिल्म निर्माता निर्देशक राहुल राय तथा सवा दीवान समेत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया( PFI) से कथित संबंधों को लेकर भी पड़ताल की गई।
उमर खालिद की तरह देशद्रोही सोच रखने वाला सरजील इमाम को 22 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत यानी जेल में बरकरार रखा गया है। इमाम की न्यायिक हिरासत खत्म होनेेेे के बाद उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे इस तरह का आदेश मिला।
न्यायिक हिरासत बढ़ाने का सरजील इमाम की वकील सुरभि दास ने विरोध किया । उसका कहना था कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार सरजील इमाम को आरोपी बनाये जाने का मतलब अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है। उसने हैरानी जताई कि रिमांड की कॉपी तक भी अभी क्यों नहीं दी गई है। सनद रहे कि यह आरोपी भी उमर खालिद की तरह नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाना चाहता था और उसने देश को टुकड़े-टुकड़े करने की खतरनाक रणनीति तैयार की थी।
इस आरोपी ने जामिया से लेकर अलीगढ़ तथा देश के कुछ अन्य हिस्से में भड़काऊ भाषण दिए थे जिसके बाद उसके खिलाफ दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में मुकदमा दर्ज हुआ था और दिल्ली पुलिस ने इस शातिर आरोपी को बिहार के जहानाबाद जिले से गिरफ्तार किया था।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 25 अगस्त को गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत सरजील इमाम को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से वह लगातार जेल में बंद है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों और नेताओं की हेट स्पीच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच के नहीं बैठने की वजह से सुनवाई टाली गई और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।
इस बीच दिल्ली हिंसा के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन की तीन मामलों में जमानत अर्जियों पर मंगलवार यानी आज 6 अक्टूबर को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई होगी। ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों को लेकर कई एफआईआर दर्ज किए गए है।