सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की बिकानेर स्थित जमीन खरीदने के लिए एलेजेनी कंपनी को 5.64 करोड़ रुपये लोन देने वाले बीपीएसएल (भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड) पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की नजर टेढ़ी हो गई है। ED ने रॉबर्ट वाड्रा को तलब किया है। ईडी ने बीपीएसल को कर में बड़ी राहत देने वाले आय कर सेटलमेंट कमीशन से उसका पूरा ब्योरा देने को कहा है। खुद कर्ज में डूबी भूषण स्टील कंपनी हवाला के जरिए वाड्रा के लैंड में लगा रही थी पैसा! ज्ञात हो कि कर्ज में डूबी भूषण स्टील का टाटा द्वारा अधिग्रहण किया जा चुका है।
2015 में राजस्थान की भाजपा सरकार ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराया था। वाड्रा की जमीन भी जब्त की जा चुकी है। इसी प्राथमिकी के आधार पर आज ईडी ने कार्रवाई की है। इसलिए यह कहना कि भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले बदले के आधार पर कार्रवाई की, वह गलत होगा। यह एक प्रक्रिया के तहत 2015 से इस पर कार्रवाई चल रही है।
मालूम हो कि दिल्ली स्थित एलेजेमनी फिनलीज कंपनी ने वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी से बिकानेर स्थित जमीन खरीदी थी। भूषण पावर एंड स्टील ने ही साल 2011-12 में एलेजेमनी कंपनी को 5.64 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था। आरोप है कि एलेजेमनी ने इसी पैसे से वाड्रा की जमीन खरीदी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) राजस्थान के बीकानेर में विवादित जमीन के सौदों के कई मामलों की जांच कर रहा था। जिसमें वाड्रा की कंपनी की जमीन भी शामिल थी। एलेजेमनी ने वाड्रा की कंपनी से बाजार दाम से सात गुणा अधिक कीमत देकर जमीन खरीदी थी।
इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के अनुसार ईडी के तत्कालीन डायरेक्टर करनैल सिंह ने दो महीने पहले ही आय कर सेटलमेंट कमीशन को पत्र लिखकर भूषण पावर एंड स्टील मामले का पूरा ब्योरा मांगा था। इसके साथ ही भूषण पावर एंड स्टील को कर में दी गई बड़ी राहत को लेकर किए गए फैसले की जानकारी देने को कहा था। सिंह ने उस पुनर्गठित बेंच का भी ब्योरा देने को कहा था जिसने भूषण पावर एंड स्टील को कर में राहत देने के लिए नियमों को बदला था।
मुख्य बिंदु
* सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की जमीन खरीदने वाली कंपनी एलेजेनी को कर्ज देने वाली बीपीएसएल को को टैक्स पैनल ने दी बड़ी राहत
* राबर्ट वाड्रा की बिकानेर स्थित जमीन खरीदने के लिए बीपीएसएल ने एलेजेनी फिनलीज कंपनी को दिया था 5.64 करोड़ रुपये का लोन
* करनैल सिंह ने तो फॉलोअप लेटर भेजकर फिर से सारा ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है।
मालूम हो कि भूषण पावर एंड स्टील ने साल 2011-12 में एलेजेनी फिनलीज कंपनी को 5.64 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था। ज्ञात हो कि जिस समय बीपीएसएल ने एलेजेनी कंपनी को कर्ज दिया था संयोग से उसी दौरान दिसंबर 2011 में आय कर सेटलमेंट कमीशन ने भूषण पावर एंड स्टील के आवेदन के आधार पर आय कर विभाग के खिलाफ एक आदेश जारी किया था। क्योंकि आय कर विभाग ने साल 2004-05 तथा 2011-12 के दौरान कई खातों में अनियमितताओं को देखते हुए भूषण पावर एंड स्टील को करीब 800 करोड़ रुपये का हिसाब दिखाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लेकिन सेटलमेंट कमीशन ने नया आदेश जारी कर भूषण पावर एंड स्टील के 800 करोड़ की उस रकम को घटाकर 317 करोड़ दिखा दिया।
इस प्रकार भूषण पावर एंड स्टील को सीधे 500 करोड़ रुपये की राहत दे दी। इतना ही नहीं सेटलमेंट कमीशन ने कानूनी प्रक्रिया के अलावा जुर्माने से भी राहत दे दी। ध्यान रहे कि सेटलमेंट कमीशन का यह नया आदेश महज दो सप्ताह पहले दिए गए आदेश के विपरीत था।
इस मामले में बात करने के लिए जब सेटलमेंट कमीशन के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि इस आदेश को पास हुए पांच साल से भी अधिक हो गया है। इसलिए उन्हें इसके ब्योरे के बारे में जानकारी नहीं है। खास बात यह है कि भूषण पावर एंड स्टील ने जो एलेजेजनी कंपनी को जो कर्ज दिया उसका कहीं भुगतान का भी जिक्र नहीं है। एलेजेनी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जो फाइलिंग की है उसमें भी कर्ज के भुगतान का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी से सात गुना अधिक कीमत पर खरीदी गई जमीन में बड़े स्तर पर धांधली हुई है।
URL : ED asks Settlement Commission for details on BPSL!
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