अर्चना कुमारी। दिल्ली दंगे के 2 साल पूरे चुके हैं और दिल्ली दंगों के मामले में दायर आरोप पत्र व उससे जुड़े सभी दस्तावेज को पेन ड्राइव में सौंपने संबंधी सही जानकारी न देने पर छह आरोपियों पर कड़कड़डुमा कोर्ट ने दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
दरअसल जांच के दौरान आरोपियों ने कहा था कि जांच अधिकारी ने उन्हें दस्तावेज नहीं सौंपे जबकि कोर्ट ने पाया कि आरोपियों को पहले से ही दस्तावेज पेन ड्राइव में मिल चुके हैं।
कोर्ट ने आरोपी फिरोज खान, इकबाल, जाकिर, शाकिर, सिराजुद्दीन व अनस पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना करते हुए एक सप्ताह में जुर्माना राशि जमा करवाने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपियों को 17 फरवरी को पेन ड्राइव में आरोप पत्र सहित सभी दस्तावेज नए सिरे से दे दिए गए है हालांकि उन्हें पहले से ही पेन ड्राइव में दस्तावेज प्रदान कर दिए गए थे।
अदालत ने पाया कि जांच अधिकारी का कथन सत्य है और आरोपियों को दस्तावेज पहले भी प्रदान किए जा चुके हैं। दंगे के लेकर मुस्लिम आरोपी पुलिस को गुमराह करना चाहते हैं साथ ही अदालत को भी गुमराह करना चाहते हैं लेकिन इस पर अदालत ने सख्त निर्णय दिया है।