अर्चना कुमारी । देश को टुकड़े-टुकड़े करने की सोच रखने वाले शरजील इमाम को जमानत चाहिए। दिल्ली हिंसा को लेकर पकड़े गए और फिलहाल जेल में बंद इस आरोपी ने 2-2 याचिका हाईकोर्ट में डालकर जमानत मांगी है ।
उसने याचिका में राजद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को आधार बनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामलों में केस दर्ज नहीं करने का आदेश दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि केंद्र सरकार राजद्रोह के मामले पर जब तक दोबारा विचार करेगी, तब तक इस मामले में कोई नया प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजद्रोह के मामले में जो आरोपी हैं, वे अदालतों में याचिका दायर कर जमानत की मांग कर सकते हैं। इसके बाद हिंसा के आरोपी शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर कर अंतरिम जमानत की मांग की है। इसकी एक याचिका की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच जबकि दूसरी याचिका की सुनवाई जस्टिस अनूप कुमार मेंहदीरत्ता की सिंगल बेंच करेगी।
बताया जाता है कि दोनों याचिकाओं पर मंगलवार यानी आज 17 मई को सुनवाई होगी। गौरतलब हो कि बिहार के जहानाबाद के रहने वाले इस आरोपी को देशद्रोही हरकतों के चलते गिरफ्तार किया गया था तब से यह आरोपी जेल में बंद है। सूत्रों का दावा है कि जिस दो अलग-अलग प्राथमिकी को लेकर अंतरिम जमानत की मांग की गई है। इन में एक प्राथमिकी जामिया यूनिवर्सिटी जबकि दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण को लेकर है।