आईएसडी नेटवर्क। तम्बाखू निषेध दिवस (31 मई) के अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के अनुसार ओटीटी की फिल्मों में अब तम्बाखू विरोधी चेतावनी संदेशों को दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब किसी भी फिल्म में सिगरेट या तम्बाखू के दृश्य आने पर ये चेतावनियां न दिखाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भारत सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर ओटीटी पर शिकंजा कस दिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई नए नियमों का पालन नहीं करता है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सख्त कार्रवाई करेंगे। नए नियमों के बाद नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और सोनी लिव जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को तम्बाखू विरोधी चेतावनियां दिखाना होगी।
उल्लेखनीय है कि सिनेमाघरों में लगने वाली फिल्मों और टीवी पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों और फिल्मों में ये चेतावनियां दिखाना पहले से ही अनिवार्य है। फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम के शुरु होने और बीच में तीस सेकंड की अवधि वाली चेतावनी दिखाई जाती है। वैश्विक स्तर पर हर साल करीब 80 लाख लोगों की मौत होती है। भारत तंबाकू के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है।
वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार तंबाकू की खपत के घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने में भारत वैश्विक नेता की भांति कार्य कर रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत में हर वर्ष 13.5 लाख लोगों की मौत तम्बाखू के सेवन से हो जाती है। 2023 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम We need food not tobacco रखी गई है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंटेंट में तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को दिखाना अनिवार्य किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि अगर ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशक नए नियमों का पालन करने में विफल रहता है तो स्वास्थ्य मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक कमेटी स्वत: संज्ञान लेकर इस मामले में कार्रवाई करेगी।