अर्चना कुमारी। दुकान को आग लगाने का है आरोप और इसके चलते दो हिंदू युवकों को दंगे का दोषी करार दिया गया । दिल्ली दंगा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दो हिंदू लोगों को दोषी करार दिया है। बताया जाता है कि दोनों मिट्ठन सिंह और जॉनी कुमार खजूरी खास इलाके में दुकान को आग लगाने के मामले में जमानत पर थे लेकिन सजा सुनाए जाने के बाद अब कोर्ट ने दोनों को हिरासत में लेने का आदेश दिया।
बताया जाता है कि सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्या प्रमाचल की कोर्ट ने दोनों दोषियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया । वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने इसके बाद दोषियों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया। गौरतलब है कि इस मामले में शिकायतकर्ता आमिर हुसैन ने खजूरी खास थाने में शिकायत की थी कि 25 फरवरी 2020 को दंगाइयों की भीड़ गली नंबर 29 में घुस गई। आरोप लगाया गया है कि इसके बाद भीड़ में शामिल लोगों ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी।
शिकायतकर्ता का कहना था कि आगजनी में दुकान के अंदर रखा उनका सारा सामान जल गया। इसके चलते इससे उन्हें करीब दो लाख रुपये का नुकसान हुआ। उस समय उन्होंने पुलिस ने शिकायत पर दंगा और आगजनी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने जांच कर इस मामले में मिट्ठन सिंह और जॉनी कुमार नामक दो आरोपियों की पहचान की।
बताया जाता है कि बाद में आरोपितों को थाने बुलाकर पूछताछ करने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया लेकिन दोनों को बाद में जमानत मिल गई और अब दावा किया गया है कि जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने छह जून 2020 को आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी और अब इस मामले में फैसला आने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
गौरतलब है कि 2020 में 23 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में दंगा हुआ था, जिसमें एक पुलिस कॉस्टेबल रतनलाल, एक आईबी कॉन्स्टेबल अंकित शर्मा सहित कुल 53 लोगों की मौत हुई थी जबकि बताया जाता है कि इसके अलावा कई लोग लापता हो गए थे।
दिल्ली पुलिस का कहना था कि दिल्ली दंगा मामले में पुलिस ने 758 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए थे और लगभग 2456 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन में से 414 लोगों पर अभी तक आरोपपत्र दायर हो चुका है जबकि 150 से ज्यादा पर आरोप तय हो चुके हैं