अर्चना कुमारी। रेप केस मामले में गांधीनगर सेसन्स कोर्ट न्यायाधीश डीके सोनी ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गौरतलब है कि कल गांधीनगर सेसन्स कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया था , अन्य आरोपियों को इस मामले में निर्दोष करार दिया था। सनद रहे सूरत की महिला ने आसाराम पर बलात्कार का आरोप लगाया था ।
बताया जाता है कि 2 बहनो ने आसाराम और उसके बेटे के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसमे छोटी बहन के आरोप को नारायन साई को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है जबकि दावा किया गया है कि बड़ी बहन के आरोपी आशाराम को आज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि पीड़ित के मुताबिक कई सालों तक आसाराम के अलग अलग आश्रमो में आसाराम के द्वारा उसका यौन शोषण किया गया था और उसे गैरकानुनी तरीके से बंधक भी बनाया गया था । दावा किया गया कि इस मामले की जांच अधिकारी दिव्या रविया को जांच के दौरान कई बार जांच के दौरान जान से मारने की धमकी भी मिली थी।
पुलिस का कहना है कि इस मामले ने 68 लोगो के बयान लिए गए । पुलिस का कहना है कि इस मामले में 8 आरोपी थे, जिसमें से 1 आरोपी सरकारी गवाह बन गया था जबकि 2013 में यह सनसनीखेज मामला दर्ज हुआ था । इस मामले को लेकर आशाराम को वर्चुअल कोर्ट में पेश किया गया और 9 साल के ट्रायल के बाद आया फैसला हिंदू संत के लिए कालकोठरी साबित हुई। पुलिस सूत्रों का कहना है आशाराम इस वक्त जोधपुर की जेल में है और उन्हें आगे भी जेल में रहना होगा