अर्चना कुमारी दूसरों को रुलाने वाला आखिरकार कोर्ट परिसर में खुद रो पड़ा जब उनके खिलाफ फैसला आया। अतीक अहमद ,दिनेश पासी और हनीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई । कोर्ट ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया । एमपी एमएलए कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया ,जिसका प्रयागराज के लोगों ने स्वागत किया।
लेकिन राजू पाल और उमेश पाल के परिजनों ने अतीक अहमद और अन्य आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की । गौरतलब है कि 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और बाद में जांच के दौरान इस केस में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ तथा अन्य आरोपी बनाए गए थे। इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह था और बताया जाता है कि उमेश का 28 फरवरी 2006 को अपहरण हुआ था।
बताया जाता है इसका आरोप अतीक अहमद और उसके साथियों पर लगा था जबकि पीड़ित उमेश ने आरोप लगाया था कि अतीक ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी लेकिन इसी साल फरवरी महीने में उमेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियो को दोषी करार दिया ।
जबकि बताया जाता है कि कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया । दावा किया गया है कि उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था।