अर्चना कुमारी। दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके जाफराबाद जीनत महल में सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम पर हमला करने और धमकाने का मामला उजागर हुआ था। सीलमपुर से आप विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा को ने चेतावनी देकर छोड़ा।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हम अभी नहीं सुना रहे हैं आपको एक साल का समय दे रहे है, अगर इस दौरान अगर आपके खिलाफ कोई शिकायत मिली तो कोर्ट सज़ा सुनाएगा। राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने अब्दुल रहमान पर 13579 रुपये का जुर्माना लगाया।
राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने IPC की धारा 353/506 और 34 के तहत दोनों को दोषी माना था।कोर्ट ने दोनों को 2009 में जाफराबाद जीनत महल में सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम पर हमला करने और धमकाने के मामले में दोषी करार दिया।
विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा पर आरोप है कि उन्होंने प्रिसिंपल रजिया को मारा, जान से मारने की धमकी देते हुए अपशब्द कहे और ड्यूटी करने से रोका।