अर्चना कुमारी। नागरिक संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में दंगा करने के आरोपी मोहम्मद सलीम खान को कड़कड़डूमा कोर्ट जमानत देने से इनकार किया और याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले में UAPA के आरोपी मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिका एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने जमानत खारिज करने का आदेश दिया। इस पर सुनवाई के दौरान मोहम्मद सलीम की ओर से वकील मुजीबुर रहमान ने जमानत देने के पक्ष में कई दलीलें रखी थीं, जबकि दिल्ली पुलिस की
ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर अमित प्रसाद ने अपना पक्ष रखा । दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि भीषण दंगे की सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई थी और करीब 2 साल पहले हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे के दौरान काफी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। इतना ही नहीं इस दौरान जरूरी सेवाओं को बाधा पहुंचाई गई थी जबकि दंगाइयों ने पेट्रोल बम, लाठियां, पत्थर इत्यादि का उपयोग किया ।
इस समय अन्य आरोपियों के साथ मोहम्मद सलीम खान भी शामिल रहा है और ऐसे व्यक्ति को कतई जमानत नहीं दी जा सकती। गौरतलब है कि दिल्ली में हुए दंगे के दौरान कम से कम 53 लोग मारे गए थे जबकि कई अन्य जख्मी हुए थे। वैसे दिल्ली हिंसा के UAPA से जुड़े मामले में अब तक पांच लोगों को जमानत मिल चुकी है। इनमें से हाल में इशरत जहां के अलावा जिन आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, उनमें आसिफ इकबाल तान्हा, सफूरा जरगर, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं।