अर्चना कुमारी। अंजलि को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है और उसके परिजन इंसाफ के लिए दरबदर भटक रहे हैं लेकिन इस बीच गृह मंत्रालय से मिले निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस कंझावला मामले को लेकर मुख्य 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप जोड़ दी है। आरोपियों में कथित तौर पर भाजपा का नेता भी शामिल है
सूत्रों का दावा है कि सुल्तानपुरी में हुई एक्सीडेंट के बाद करीब बारह किलोमीटर कंझावला तक कार से घसीटकर मारी गई अंजली को इंसाफ दिलाने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया लेकिन देखना होगा कि उसे इंसाफ मिल पाता है या नहीं।
विशेष पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था सागर प्रीत हुड्डा ने कहा,सुल्तानपुरी की घटना में भौतिक, मौखिक, फॉरेंसिक और अन्य वैज्ञानिक सबूतों को जुटाने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा-304 की जगह धारा-302 शामिल कर दी है। लेकिन इस मामले को लेकर आगे की जांच जारी है।
पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि यह कदम दिल्ली पुलिस द्वारा एक सत्र अदालत को यह बताए जाने के एक दिन बाद उठाया गया है । पुलिस ने बताया कि इस केस में हत्या का मामला मुख्य चार आरोपियों के खिलाफ जोड़ा गया है जबकि यह कारवाई साक्ष्य के अनुसार शारीरिक, मौखिक और फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद की गई। पीड़ित के परिवार को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए पुलिस ने ठोस पहल की है जबकि जांच में पाया गया है कि मारी गई युवती अपने परिवार के लिए एकमात्र कमाने वाली थी।
दिल्ली पुलिस मृतक परिवार के सदस्यों के लिए मुआवजे के रूप में अधिकतम राशि प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास के साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) में मुआवजे का दावा भर रही है ताकि पीड़ित परिवार का ख्याल रखा जा सके।