सुप्रीम कोर्ट चार दिसंबर को सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आयकर चोरी के मामले में अंतिम बहस सुनेगा। मालूम हो कि नेशनल हेराल्ड धोखाधड़ी मामले को लेकर सोनिया और राहुल गांधी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। आयकर चोरी के मामले में दोनों मां-बेटे अभी बेल पर बाहर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आयकर चोरी मामले में राहत नहीं देने के फैसले को सोनिया और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
मुख्य बिंदु
* नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आयकर चोरी के मामले में दोनों मां-बेटे झेल रहे आपराधिक मुकदमा
* दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा राहत नहीं दिए जाने के फैसले को सोनिया और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
* सरकार ने 15 नवंबर तक हेराल्ड हाउस खाली करने का नोटिस भी जारी कर दिया है
लगता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी और संकट में फंसने वाले हैं। शहरी विकास मंत्री ने दो दिन पहले यानि 12 नवंबर को 15 नवंबर तक हेराल्ड हाउस खाली करने का नोटिस जारी किया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने आयकर चोरी के मामले में अंतिम सुनवाई की तारीख चार दिसंबर तय कर दी है।
मालूम हो कि आयकर विभाग ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आयकर चोरी करने का आरोप लगाते हुए साल 2011-12 के दौरान फिर से आयकर आकलन करने का नोटिस जारी किया था। इस मामले में दोनों मां-बेटे ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस दर्ज कर इस मामले में राहत देने की मांग की थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कर चोरी के मामले में कोई राहत न देते हुए फिर से आयकर आंकलन कराने की बात कही। बाद में दोनों मां-बेटे ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस बीच दोनों मां-बेटे को जेल जाने से बचने के लिए जमानत तक लेनी पड़ी। अभी भी सोनिया और राहुल गांधी बेल पर बाहर हैं।
गौरतलब है कि जमीन आवंटन के उल्लंघन और कई अनियमित गतिविधियां चलाने को लेकर शहरी विकास मंत्रालय ने हेराल्ड हाउस को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। जारी नोटिस के मुताबिक अब हेराल्ड हाउस को 15 नवंबर तक खाली करना है।
URL: National Herald Case : Final hearing held on December 4 in SC against Sonia and Rahul Gandhi
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