एनडीटीवी के मालिक प्रणय राय और राधिका राय के खिलाफ आयकर विभाग ने इतनी बार कर चोरी का नोटिस भेजा, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, वहां भी दोनों दंपत्ति को फटकार मिली, इसके बावजूद ये लोग न आयकर चोरी से न ही कंपनियों की हेराफेरी से बाज आए। इस बार सेबी (सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने सेबी एक्ट 1992 के तहत आंतरिक व्यापार उल्लंघन के मामले में प्रणय राय और राधिका राय के खिलाफ नोटिस जारी किया है। राय दंपत्ति के इसी कारनामे को देखते हुए कहा जाता है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेराफेरी से न जाए। इस मामले में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एनडीटीवी के मालिक प्रणय राय और राधिका राय को सेबी से कारण बताओ नोटिस जारी होने की पुष्टि कर दी है।
मुख्य बिंदु
* घरेलू व्यापार मामले में सेबी ने एनडीटीवी के प्रणय रॉय तथा राधिका राय को जारी किया नोटिस
* बीएसई ने एनडीटीवी प्रमोटरों, प्रणय और राधिका राय को सेबी नोटिस प्राप्त करने की पुष्टि की
रॉय दंपत्ति को सेबी ने यह नोटिस 31 अगस्त 2018 को सेबी एक्ट की धारा 11(1), 11(4) तथा 113 के तहत जारी किया है। सेबी ने उनपर सेबी एक्ट की धारा 112 (डी) के तहत निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। मालूम हो कि सेबी की धारा 112 (डी) आंतरिक व्यापार निषेध से संबंधित है। सेबी ने रॉय दंपत्ति के आंतरिक व्यापार को अवैध बताय है। सेबी का कहना है कि उन्होंने अपनी कंपनी की संपति की जानकारी सार्वजनिक किए बगैर ही आंतरिक व्यापार किया है।
गौरतलब है कि एनडीटीवी के मालिक प्रणय रॉय तथा राधिका राय पर इस प्रकार की हेराफेरी के मामले में पहली बार नोटिस जारी नहीं हुआ है। इससे पहले आयकर विभाग ने कर चोरी के मामले में नोटिस जारी किया था। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2009-10 के लिए 436.80 करोड़ रुपये जुर्माना के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस मामले के खिलाफ एनडीटीवी ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था और इस मामले में आयकल विभाग के आयुक्त से बात करने को कहा था। आय कर विभाग के प्रमुख आयुक्त ने भी चैनल की मांग मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन कुछ राहत देते हुए चैनल को तीन किस्तों में जुर्माने का 30 प्रतिशत हिस्सा चुकाने का निर्देश दिया था।
इसलिए नएडीटीवी के मालिक प्रणय रॉय और राधिका रॉय की हेराफेरी का किस्सा बहुत पुराना है। समय-समय पर उनकी कर चोरी तथा कंपनियों के अवैध लेन-देन के मामले सामने आते रहते हैं। आयकर विभाग से लेकर कोर्ट तथा सेबी जैसी संस्थाओं तक से इन्हें फटकार पड़ती रहती है, लेकिन ये हैं कि हेराफेरी करने से बाज नहीं आते।
URL: NDTV’s Prannoy and Radhika Roy receive show cause notice from SEBI
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