अर्चना कुमारी। चाइल्ड केयर होम में एक बच्ची का जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार एवं दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह नोटिस बच्ची की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। बच्ची की मां ने आरोप लगाया है कि चाइल्ड केयर होम में क्रिश्चियन धर्म का प्रवचन देकर उसके नबालिग बेटी का धर्म परिवर्तन कराया गया है।
इसके अलावा उसे प्रताड़ित भी किया गया। इसलिए उसे पांच करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। लड़की मां ने इसके साथ ही बाल रक्षा संबंधी कानून के कई धारा एवं उसके नियम के भी कई धाराओं को भी चुनौती दी है।
इसके अलावा बाल कल्याण समिति के अधिकारों को भी चुनौती दी है। गौरतलब है कि धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून न होने के चलते इस तरह की शिकायतें अक्सर आती रहती है और पिछले दिनों तो तमिलनाडु के तंजावुर में कक्षा 12 की छात्रा लावण्या ने ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर होने के बाद खुदकुशी कर जान दे दी ।
गरीब किसान की बेटी लावण्या अरियालुर प्योर हार्ट हाई स्कूल की बारहवीं की छात्रा थी और उसे अपना धर्म बदलने के लिए कहा गया तथा स्कूल में दिए गए तनाव के कारण जहर पीकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस तरह की घटना है लगातार हो रही है और सरकारी मूकदर्शक बनी हुई है।