अर्चना कुमारी । दिल्ली हिंसा में आरोपी ताहिर हुसैन की ज़मानत का मामला अब 21 दिसंबर तक लटक गया है। लेकिन आप पार्टी का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन किसी भी तरह जेल से बाहर आना चाहता है ,वजह है कि उसकी तरफ से अक्सर जमानत अर्जी लगाए जाते हैं लेकिन मुख्य साजिशकर्ता होने की वजह से दिल्ली पुलिस प्रत्येक बार जमानत का विरोध करती है ।
एक बार फिर ताहिर हुसैन को जेल से बाहर निकालने के लिए जमानत की अर्जी लगाई गई है और ताहिर हुसैन के वकील ने कहा सभी मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं। सभी FIR में एक ही पैटर्न अपनाया गया है, एक FIR में दर्ज बयान हूबहू दूसरी FIR में भी है।
क्योंकि ताहिर हुसैन उस इलाके का निवासी है, इसलिए उसपर आरोप लगाया गया कि उसने लोगों को उकसाया। वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि ताहिर हुसैन के पास लाइसेंसी पिस्तौल है, जब ताहिर के घर की सर्च की गई, 2017 के 100 कारतूस में से 64 उसके घर से बरामद किए गए, 22 इस्तेमाल किए गए कारतूस मिले और अन्य गायब थे। ताहिर हुसैन पर बंदूक का इस्तेमाल होने का कोई आरोप नहीं है।
ताहिर हुसैन के वकील ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि ताहिर हुसैन का घर उस क्षेत्र में है, हुसैन ने अपने परिवार को दूसरी जगह ले गया और फिर इस घर वापस आया,क्योंकि किसी को घर की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद रहना था।
ताहिर हुसैन के वकील खुर्शीद ने कहा कि दो FIR का हवाला देते हुए कहा कि दोनों में एक ही शिकायतकर्ता है, एक ही जगह और एक ही हथियार की बात कही गई है, अगर हिंसा हुई है तो उसके लिए FIR होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की 21 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि यह वही शख्स है जिसने हिंदुओं को मारने पीटने के लिए दंगे के दौरान मुस्लिम लोगों को भड़काया और इस बात की पुष्टि अदालत के द्वारा भी की जा चुकी है