अर्चना कुमारी। दिल्ली की साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अपनी दलील पूरी की और दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसमें आरोपी को सजा दिलाने में मदद मिलेगी। पुलिस का कहना है कि आफ़ताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने पर पुलिस का दलील पूरा हुआ जबकि अफताब अमीन पूनावाला की तरफ से वकील जावेद हुसैन पेश हुए और उन्होंने
दिल्ली पुलिस की दलीलों का जवाब देने के लिए समय मांगा। इस अनुरोध के बाद अब साकेत कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि विश्वसनीय, पुख्ता सबूत और घटनाओं की श्रृंखला आफ़ताब के अपराध के बारे में एक निष्कर्ष निकलता है कि आरोपी ने घटना को सोची समझी साजिश के तहत श्रद्धा की हत्या को अंजाम दिया।
इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि परिस्तिथिजन साक्ष्य दिखता है कि श्रद्धा और आफ़ताब का लिव इन रिलेशनशिप हिंसक था। जांच के आधार पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि श्रद्धा ने आरोप लगाया था कि आफ़ताब उसको मारता था, गाली देता था, आफ़ताब ने उसे मारने की कोशिश की, उसको टुकड़ों में काटने की धमकी दी थी।
दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा श्रद्धा वाकर एक ऐप के जरिए डॉक्टरों से परामर्श ले रही थी। इस दौरान अदालत कोर्ट में श्रद्धा की काउंसलिंग का वीडियो चलाया गया जिसमें श्रद्धा कह रही है वह उसको खोज लेगा और मार देगा। दलील के दौरान
दिल्ली पुलिस ने कहा इसका साक्ष्य है कि श्रद्धा के बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपया ट्रांसफर किया गया, उसके पास एक क्रेडिट कार्ड भी था जिसे बरामद किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि श्रद्धा की हड्डी, जबड़ा, और खून के निशान मिले, खून फ्रिज और कमरे की अलमारी में मिला, श्रद्धा के बॉडी पार्ट अलग अलग जगहों से बरामद किया गया, DNA रिपोर्ट में श्रद्धा की बॉडी पार्ट होने की पुष्टि हुई। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने कहा कि फ्रिज, आरी, पानी, क्लीनर और अगरबत्ती खरीदने के भी सबूत है, जिससे आरोपी को सजा दिलाने में मदद हासिल होगी