अर्चना कुमारी। राहुल गांधी की मुसीबत खत्म नहीं होने वाली है। उन्हें मोदी के खिलाफ बोलने पर लोकसभा सदस्यता गवाना पड़ा जबकि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 में हुए एक रेप और मर्डर पीड़िता के रिश्तेदारों की पहचान का खुलासा करने वाले ट्वीट के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ( NCPCR) से जवाब मांगा है।
बताया जाता है कि ट्वीटर पर रेप और हत्या की पीड़िता के परिवार की तस्वीरे जारी करने के मामले में दिल्ली हाइकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन ट्वीटर ने इसी मामले में राहुल गांधी के ट्वीटर अकाउंट को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था। ट्वीटर ने कहा था कि राहुल गांधी ने संस्थान की नीतियों का उल्लंघन किया है।
बाद में राहुल गांधी के ट्वीटर हैंडल को रेप और हत्या की पीड़िता के परिजनों की तस्वीर वाला ट्वीट हटाने के बाद रिस्टोर कर दिया था। बताया जाता है कि इस मामले में बाद में पीड़िता के परिजनों की ओर से राहुल गांधी को तस्वीर सार्वजनिक करने की अनुमति दे दी थी।
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने रेप और हत्या की पीड़िता के परिजनों से उनके घर जाकर मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने इस मुलाकात की तस्वीर अपने ट्वीटर हैंडल से ट्वीट कर दी थी जिसे लेकर हंगामा मच गया था। मामला पश्चिमी दिल्ली इलाके का है और उस समय मामला खूब चर्चा में था।