अयोध्या विवाद में श्री राम लला विराजमान के वकील सीएस वैद्यनाथन ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि खाली नमाज़ पढ़ लेने से किसी जगह का मालिकाना हक़ मुसलमानों का नहीं हो जाता, खासकर कि तब जब उस जगह का ढाँचा, स्तम्भ, शिलालेख आदि हिन्दू हों। “खाली (मुसलमानों द्वारा) सड़क पर नमाज पढ़े जाने से उसपर मालिकाना हक़ का दावा नहीं ठोंका जा सकता।”