अर्चना कुमारी। कोरोना काल मे ली जा रही स्कूल फीस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिये गए आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का रोक। इस तरह का आदेश लोटस वैली सहित अन्य स्कूलों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक।
गौरतलब है कि लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल की ओर से SC में दायर याचिका में कहा गया था कि इलाहाबाद HC ने बिना उनका पक्ष सुने ये आदेश पास किया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि साल 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस का 15 फीसदी जोड़कर आगे के सेशन में एडजस्ट करने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने कहा था जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, स्कूलों को उन्हें साल 2020-21 में वसूले गए शुल्क का 15% मूल्य वापस लौटाना होगा।