अर्चना कुमारी। अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 7 अगस्त को सुनवाई करेगा।
नईम अहमद खान ने अपने खिलाफ दर्ज यूएपीए के एक मामले में श्रीनगर में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यालय को कुर्क करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। 14 अगस्त 2017 से न्यायिक हिरासत में बंद खान पर एनआइए ने कश्मीर घाटी में अशांति पैदा करने का आरोप लगाया गया है।
उसे 24 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था और 16 मार्च को पटियाला हाउस की विशेष एनआइए अदालत ने खान पर देशद्रोह और यूएपीए सहित आईपीसी के तहत विभिन्न अपराधों के लिए आरोप तय किए गए थे।खान ने अपील याचिका में कहा कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं और उन्हें यूएपीए के तहत हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।
यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता की संबद्धता या यहां तक कि किसी प्रतिबंधित या आतंकवादी संगठन के साथ किसी भी दूरस्थ संबंध को साबित करने में विफल रहा है।