अर्चना कुमारी । कांग्रेसी नेता शशि थरूर मुश्किल में हो सकते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस उनकी पत्नी की मौत मामले को लेकर निचली अदालत के 2021 के आदेश को चुनौती देते हुए बृहस्तपतिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
दिल्ली पुलिस की नींद करीब 15 महीने बाद खुली है और इससे कांग्रेसी नेता को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है वहीं सुनवाई के दौरान थरूर की तरफ से पेश वकील ने पुनर्विचार याचिका दायर करने में 15 महीने की देरी पर आपत्ति जताई, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का आदेश अगस्त 2021 में पारित किया गया था।
उन्होंने आगे कहा कि याचिका की एक प्रति उनको नहीं दी गई थी। इस बारे में जस्टिस डी. के. शर्मा ने दिल्ली पुलिस के वकील से थरूर के वकील को याचिका की प्रति देने के लिए कहा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामले से संबंधित प्रतियां और दस्तावेज पक्षकारों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जाए।
बताया जाता है कि हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए 7 फरवरी 2023 को सूचीबद्ध किया है। गौरतलब है कि कांग्रेसी नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक होटल लीला में संदिग्ध हालत में मृत पाई गई थी । पुलिस की जांच के दौरान थरूर पर क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे, लेकिन उन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था।
वहीं अगस्त 2021 में उन्हें आरोप से मुक्त कर दिया गया था। इस फैसले के बाद दिल्ली पुलिस इस मसले पर चुप्पी साधे रही है और अब इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का रुख किया है और अदालत ने थरूर को नोटिस जारी किया है।
सुनंदा पुष्कर की मौत के समय कहा गया कि कथित तौर पर थरूर के मेहर तरार नाम की महिला से रिश्ते थे और सुनंदा को आशंका थी कि शशि थरूर उन्हें तलाक दे सकते हैं हालांकि सुनंदा पुष्कर की मौत की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है