आयकर पुनर्आकलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी तथा कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस को गहरा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एके सीकरी, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आयकर पुनर्आकलन मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोई राहत नहीं देते हुए आयकर विभाग को अपनी जांच जारी रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह तय हो गया है कि आयकर चोरी मामले में अब सोनिया और राहुल गांधी की धांधली खुल कर रहेगी। तीन जजों की पीठ अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को करेगी। मालूम हो कि नेशनल हेराल्ड केस मामले में भाजपा नेता सुब्रमनियन स्वामी ने आयकर मामलो को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत की थी।
मुख्य बिंदु
* नेशनल हेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया-राहुल के खिलाफ टैक्स मामले को खोलने की दी मंजूरी
* भाजपा नेता सुब्रमनियन स्वामी की आपराधिक शिकायत पर ही अभी जमानत पर हैं राहुल और सोनिया गांधी
इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आयकर विभाग की मांग पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी तथा ऑस्कर फर्नांडिस के खिलाफ आयकर पुनर्आकलन का आदेश दिया था। इसी मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर हैं। बाद में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी है।
नेशनल हेराल्ड मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी तथा ऑस्कर फर्नांडिस के 2011-12 के कर निधारण मामलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है। हालांकि न्यायमूर्ति एके सीकरी, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ इस दौरान जांच पूरी कर आदेश देने को कहा है लेकिन आदेश पर अमल नहीं करने को कहा है। यानि अगली सुनवाई तक इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान सरकार के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि कोर्ट को राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ कर निर्धारण आदेश पर अमल करने से आयकर विभाग को नहीं रोका जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल की दलील पर पीठ का कहना था कि समय के अभाव की वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक अंतरिम आदेश है जो दोनों ही पक्षों के लिए उचित है। हालांकि इस मामले में यही पीठ ने 13 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि इस मामले पर अंतिम बहस चार दिसंबर को होगी । लेकिन बहस पूरी नहीं हो पाने के कारण पीठ ने अगली सुनवाई की तारीख आठ जनवरी तय कर दी है।
गौरतलब है कि स्वामी ने निचली अदालत में दायर शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर यंग इंडिया के जरिए धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सिर्फ 50 लाख रुपये का भुगतान कर कांग्रेस पार्टी के स्वामित्व वाले एसोसिएटेड जर्नल के 90.25 करोड़ रुपये वसूली का अधिकार कर लिया। ऐसा कर न केवाल धोखाधड़ी की गई है बल्कि गबन करने की साजिश भी रची गई है। स्वामी ने यह भी भी आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडिया ने नवंबर 2010 में महज 50 लाख रूपये पूंजी सृजित कर उसने नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाले एसोसिएटेड जर्नल्स के लगभग सारे शेयर खरीद लिए। आयकर विभाग का कहना है कि यंग इंडिया में राहुल के जो शेयर हैं उससे उन्हें पहले कर निर्धारण के अनुसार करीब 68 लाख रुपये की नहीं बल्कि 154 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी। मालूम हो कि आयकर विभाग पहले ही यंग इंडिया को कर निधारण वर्ष 2011-12 के लिए 249.15 करोड़ रुपये जमा करने का नोटिस जारी कर चुका है।
URL: Sonia and Rahul did not get relief from SC! income tax scam will open!
Keywords: SC relief, Income Tax Scam Dr. Subramanian Swamy, National Herald, National Herald Case, Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, the associated journals limited, AJL, young india, सुब्रमनियन स्वामी नेशनल हेरॉल्ड केस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भाजपा, एजेएल