सुप्रीम कोर्ट में आज अलग-अलग मामले में हुई सुनवाई के दौरान यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा चारा चोर लालू प्रसाद यादव के नौंवी फेल पुत्र तेजस्वी यादव को करारा तमाचा लगा है। भले मामले अलग-अलग सुने गए हो लेकिन माजरा एक ही था, दबंगई का। मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए दबंगई से नोएडा और लखनऊ में हाथी और अपनी पत्थर की मूर्ति लगा ली थी वहीं तेजस्वी यादव अपने पिता सजायाफ्ता लालू यादव की दबंगई के रास्ते पर चलते हुए अपना सरकार निवास अभी तक खाली नहीं किया है। इसी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जहां मायावती को सारी मुर्तियों का खर्च वहन करने को कहा है,वहीं सरकारी आवास खाली नहीं करने को लेकर तेजस्वी यादव पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है।
Supreme Court says prima facie BSP leader Mayawati has to pay back all the public money spent on statues while hearing a plea seeking direction to restrain her from spending public money on building statues. CJI Ranjan Gogoi says it would hear the plea on April 2. (file pic) pic.twitter.com/I6vWjTujfR
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 8, 2019
बसपा सुप्रीमों मायावती के बारे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टया बसपा नेता मायावती को प्रतिमाओं पर खर्च किए गए सभी सार्वजनिक धन का भुगतान करना है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने नोएडा और लखनऊ में प्रतिमाओं के निर्माण पर सार्वजनिक धन खर्च करने को लेकर बसपा सुप्रीमो के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए है। हालांकि सुनवाई के दौरान न्यायाधीश गोगोई ने कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को की जाएगी।
@SushriMayawati सुप्रीम कोर्ट से मायावती को झटका, कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया हमे लगता है कि मायावती को नोएडा, लखनव आदि में सरकारी खर्च से बनाई गई हाथी की मूर्तियों का पैसा देना होगा, कोर्ट ने मायावती को इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा
— Rajeev Sinha (@rajeevksinha) February 8, 2019
मायावाती के मामले मे सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बारे में ट्वीट करते हुए राजीव कुमार सिन्हा ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मायावती के लिए एक झटका ही है। क्योंकि न्यायाधीश गोगई ने कहा है कि प्रथम दृष्टि में तो यही लगता है कि हाथी की मूर्तियों पर खर्च हुए सरकारी पैसे का वहन खुद मायावती को करना है।। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मायावती को तैयार रहने को भी कहा है।
https://twitter.com/ippatel/status/1093769413604519936?s=19&fbclid=IwAR2LDZP_ySkZRahJeE6_zuiemGKY_MlxsCdPiM5H5KqRaDvApuEz5EoEPUE
वहीं एक अलग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सरकारी आवास नहीं खाली करने को लेकर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मालूम हो कि नीतीश कुमार सरकार के दौरान तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के रूप में जो आवास आवंटित किया था वह अब खाली करने को तैयार ही नहीं है। जबकि उन्हें सरकार से बाहर हुए कई महीने बीत चुके हैं। गौर हो कि तेजस्वी को आवंटित आवास वर्तमान उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी को आवंटित किया जा चुका है, लेकिन तेजस्वी यादव की दबंगई के कारण उन्हें अभी तक अपने आवास का पोजेसन नहीं मिल पाया है।
इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने जब उप मुख्यमंत्री का आवास खाली करने का आदेश दिया तो तेजस्वी ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी की यायिका को खारिज करते हुए न केवल उन्हें नेता विपक्ष के लिए आवंटित बंगले में शिफ्ट होने का आदेश दिया बल्कि 50 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोक दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव पर लगाया 50 हज़ार रुपए का जुर्माना, सरकारी निवास को खाली करने का मामला
— Rajeev Sinha (@rajeevksinha) February 8, 2019
तेजस्वी की इसी दबंगई के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उनपर 50 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। लेकिन लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाने के बाद भी वे सुधरेंगे। क्योंकि सुधरना तो उनकी आदत में ही नहीं है। पिता के सजायाफ्ता होने के बाद भी ये लोग दबंगई से बाज नहीं आ रहे हैं।
URL : supreme cort slaps his decisions on the face of maya and tejaswi
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