
सांप्रदायिक ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में अब सुप्रीम कोर्ट से ही आस!
पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव के तहत प्रदेश की जनता हर ओर से निराश और हताश दिखने लगी थी। पूरे प्रदेश में दहशत का ये माहौल है कि तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ कोई नामांकन नहीं कर सकता था। आखिर में हाईकोर्ट ने ई-नामांकन स्वीकार करने का आदेश दिया। जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था तभी एक किरण के रूप में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। प्रदेश की जनता को तो अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही आस है।
मुख्य बिंदु
* सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से चुनाव न होने वाली सीटों के परिणाम रोकने को कहा
* कोलकाता हाई कोर्ट के ई-नामांकन स्वीकार करने के आदेश पर एससी ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के कल के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें ई-नामांकन स्वीकार करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को रोकते हुए चुनाव आयोग को भी उन सीटों के नतीजे रोकने को कहा है जहां या तो चुनाव नहीं हुए हैं या फिर किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन नहीं किया। दरअसल प्रदेश चुनाव आयोग ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
मालूम हो कि दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों के नामांकन नहीं होने की वजह से तृणमूल कांग्रेस के करीब 18 हजार उम्मीदवार अपनी निर्विरोध जीत को लेकर गदगद थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सब पर पानी फिर गया है। कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पंचायत चुनाव में अपनी शानदार जीत पक्की करने के लिए पूर जाल बुन रखा था। अगर ये चाल सफल हो जाती तो ममता बनर्जी बिना चुनाव लड़े ही 34 प्रतिशत सीटों पर कब्जा जमा चुकी होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को जोरदार झटका दिया है ।
अपने इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसलिए प्रदेश में पंचायत चुनाव 14 मई को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं सीटों के नतीजे घोषित करने के लिए कहा है जहां अलग-अलग पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हों।
URL: supreme court stays calcutta hc order allowing email nominations for west bengal panchayat
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