जिस अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस को राफेल डील में फायदा पहुंचाने का झूठा आरोप कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं, उसी अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी को मोदी सरकार ने एक दूसरे मामले में कोर्ट में घसीट लाया है।सरकारी वकील की दलील पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कंपनी को स्पेक्ट्रम बेचने से पहले सरकार को 14 अरब रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। मालूम हो कि दूरसंचार विभाग ने रिलायंस कंपनी को एनओसी देने के ऐवज में करीब 29 अरब रुपये की गारंटी मांगी थी।
इससे साफ है कि मोदी सरकार किसी की नहीं है। जो देश हित में होता है उसके साथ खड़ी होती है और जो भ्रष्टाचार में लिप्त होता है उसे कोर्ट तक में घसीटने से गुरेज नहीं करती। प्रधानमंत्री मोदी पर बेबुनियाद आरोप लगाने वाले राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि जो अपने मां और भाई का नहीं हुआ वह किसी कंपनी और उद्योगपति का क्या होगा। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से अनापति प्रमाणपत्र पाने के लिए दो दिनों के अंदर रिलायंस कंपनी को कॉरपोरेट गारंटी के तहत 14 अरब रुपये जमा करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने भले ही स्पेक्ट्रम बेचने के मामले में रिलायंस कंपनी को अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने से पहले 14 अरब रुपये जमा करने को कहा है, लेकिन पराकांतर से मोदी सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाने वालों पर करारा प्रहार कहा जा सकता है। क्योंकि ये वही सरकार है जिस पर रिलायंस को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करीब-करीब हर दिन मोदी सरकार पर उद्योगपतियों की हितैषी होने का आरोप लगाते हैं। राफेल डील को लेकर तो वह सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने का बेबुनियाद आरोप लगा रहे है।
लेकिन मोदी सरकार ने उसी रिलायंस कंपनी को स्पेक्ट्रम बेचने के मामले में कोर्ट में घसीटा है। सरकार ने स्पेक्ट्रम बेचने से पहले अनापत्ति सर्टिफिकेट लेने के साथ ही बकाया भुगतान करने के लिए उसे कोर्ट में घसीटा है। मोदी सरकार ने रिलायंस कंपनी से एनओसी देने के एवज में 29 अरब रुपये की गारंटी की मांग की थी। लेकिन रिलायंस कंपनी ने उस रकम का भुगतान नहीं किया था।
इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस कंपनी के खिलाफ सरकारी वकील की दलील को मानते हुए 14 अरब रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।
URL : Supreme Court stops Rahul Gandhi’s lie on Reliance
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