अभी तक एयरसेल मैक्स्स मामले में ईडी के साथ कानूनी कबड्डी खेल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने खूब लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एयरसेल मैक्सिस मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को कहा कि अगर इसी प्रकार कानून से खेल करते रहे तो तुम्हें कभी भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट सख्त लहजे में एयरसेल मैक्सिस, आईएनएक्स मामलों में पूछताछ के लिए कार्ति चिदंबरम को 5,6, 7 तथा 12 मार्च को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया।
एयरसेल-मैक्सिस मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय का जवाब सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को तो विदेश जाने की अनुमति तो दे दी लेकिन रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपये जमा कराने की शर्त लगा दी है। इसके साथ ही ईडी जांच में सहयोग नहीं करने को लेकर लताड़ लगाते हुए कोर्ट ने कार्ति को चेतावनी भी दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर तुम कानून के साथ खेलोगे तो भगवान भी तुम्हे बचा नहीं पाएंगे।
CJI – “मिस्टर कार्ति, अगर आप कानून से खेलेंगे तो आपको केवल भगवान ही बचा सकता है. हम आप पर सख्त कार्रवाई करेंगे. पूर्व में आपने जांच एजेंसी को जांच में सहयोग नहीं किया है. अगर जांच में सहयोग न करना आपकी आदत बन गयी है तो हमे सख्ती करनी पड़ेगी.” Via @PMishra_Journo
— Manak Gupta (@manakgupta) January 30, 2019
कोर्ट ने ईडी से मिली जानकारी के आधार पर कार्ति के पुराने रवैये के बारे कहा है तुम जांच को लेकर सहयोग नहीं करते। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो कोर्ट को सख्त रुख अख्तियार करना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कार्ति को कोर्ट या चांज एजेंसियों के साथ खिलवाड़ नहीं करने की हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि 10 से लेकर 26 फरवरी तक जहां चाहो वहां जाओ लेकिन उसके बाद जांच और पूछताछ में सहयोग करो। कोर्ट ने कार्ति के वकील से भी उस समझाने को कहा कि वह बतांए कि उसे सहयोग करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल उसे ही होगी।
सुप्रीम कोर्ट की कार्ति चिदंबरम को चेतावनी, 'अगर आप कानून के साथ खेलेंगे तो ईश्वर भी आपको बचा नहीं सकता'https://t.co/FyGYNazMis
— Zee News (@ZeeNews) January 30, 2019
इस संदर्भ में कोर्ट ने देश छोड़कर कहीं जाने से पहले 10 करोड़ रुपये जमा कराने तथा लिखित में यह देने को कहा है कि वापस आने के बाद वह जांच और पूछताछ में सहयोग करेगा। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ यह आदेश कार्ति चिदंबरम की उस याचिका पर दी है जिसके तहत उसने 10 से 26 फरवरी और 23 से 31 मार्च के बीच विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।
मालूम हो कि एयरसेल-मैक्सिस मामले में पिता-पुत्र यानि पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम दोनों आरोपित है। इस मामले में हमेशा दोनों पिता-पुत्र पर गिरफ्तार होने की तलवार लटकी रहती है। पिछले सोमवार को ही दिल्ली की एक अदालत ने दोनों बाप-बेटे को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम छूट की अवधि बढ़ा कर 18 फरवरी कर दी है।
URL : supreme court warning karti chidambaram for not cooperating ED!
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