अर्चना कुमारी। दिल्ली दंगे को लेकर गवाहों को धमकियां देने का आधार बनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में एक आरोपी शोएब आलम की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज किया।
शोएब आलम आम आदमी पार्टी के पूर्व पाषर्द ताहिर हुसैन का सहयोगी बताया गया है। उसपर आरोप है कि ताहिर के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर खजूरी खास के एक गोदाम से बेशकीमती संपत्ति की चोरी की है।
कोर्ट ने कहा कि दो चश्मदीद गवाहों ने उनकी विशिष्ट भूमिका के बारे में बताया है। उन गवाहों को धमकियां देने की बात कही गई है। ऐसे में यह मामला जमानत देने के लिए एक उपयुक्त नहीं है। क्योंकि निचली अदालत में अभी गवाहों के बयान दर्ज किए जाना है।
गवाह को खतरे के आंकलन के बाद उसे सुरक्षा प्रदान की गई है।आलम के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 114, 147, 148, 149, 427, 454, 395, 435, 436, 153ए, 505, 120बी और 34 के तहत दर्ज प्राथमिकी की गई है।