उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बाद एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और पहले मुकदमे का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बरेली के थाना देवरनिया में पहला मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मामले में उवैश अहमद नाम के एक शख्स पर आरोप लगा था कि वह हिंदू समुदाय की लड़की को प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन का दवाब बना रहा था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को तो धर ही दबोचा जबकि अन्य मामलों में भी गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई है।
पुलिस के अनुसार पहले मामले में पीड़ित छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर थी । पुलिस ने उस समय बताया था कि देवरनिया क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक शख्स ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा था कि पढ़ाई के समय गांव के उवैश अहमद पुत्र रफीक अहमद ने उसकी बेटी से जान-पहचान कर ली थी।
पीड़ित शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उवैश अहमद बहला-फुसलाकर प्रलोभन और दवाब में लेकर उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन के लिए दवाब बना रहा है और विरोध किए जाने पर छात्रा के पिता तथा परिवार को जान से मारने की धमकी है रहा है। इतना ही नहीं आरोपी अक्सर गाली-गलौज करता है लेकिन उसके खिलाफ मामला दर्ज होते ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए घर से फरार हो गया।
इस बीच पुलिस बुधवार के दिन एक मुखबिर की सूचना पर देवरनिया रेलवे फाटक से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पिता की शिकायत को गंभीरता से लेकर आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुदध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और धारा 504, 506 के तहत केस दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर दी गई थी।
करीब पांच दिन पहले 28 नवंबर को बरेली के देवरनिया थाने में लव जिहाद का कानून बनने के बाद यह पहला मुकदमा दर्ज किया गया था। बुधवार को गिरफ़्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी उवैस जिस एक हिन्दू लड़की को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उस पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था।
उसके पिता ने लॉकडाउन के दौरान ही उसकी दूसरी जगह शादी कर दी थी। लड़की की शादी हो जाने के बाद भी आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। बताया जा रहा है उवैस कहीं भागने की फिराक में था। उवैस को भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (किसी व्यक्ति को अपमानित करने), 506 (आपराधिक धमकी देना) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है।
ज्ञात हो कि विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन ने पिछले शनिवार को मंजूरी दे दी थी। इसके कुछ घंटे बाद ही पहला मामला उवैस के विरुद्ध दर्ज किया गया था। इस अध्यादेश के तहत ‘लव जिहाद’ पर 10 साल तक की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश के मुताबिक महज शादी के लिए यदि लड़की का धर्म बदला गया तो न सिर्फ ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।
इस नए अध्यादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। पहले मुकदमे के बाद बरेली में एक और तथा मुजफ्फरनगर जिले में ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020’ के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मुजफ्फरनगर के मामले में नदीम और सलमान के खिलाफ मंगलवार को मामला दर्ज किया गया, जबकि जांच में पता चला कि दोनों हरिद्वार में एक कारखाने में मजदूर के रूप में काम करते हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नदीम काम के सिलसिले में उसके घर में लगातार आना-जाना करता था और धीरे-धीरे उसने उनके परिवार, खास कर उनकी पत्नी से परिचय बढ़ाया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नदीम ने अपने दोस्त सलमान की मदद से उसकी पत्नी पर धर्मातरण के बाद उससे शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब शिकायतकर्ता को इस बारे में पता चला तो वह अपने परिवार को मंसूरपुर ले आया, लेकिन नदीम और उसके दोस्त ने फोन कॉल के माध्यम से महिला पर दबाव बनाना जारी रखा। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने दोनों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कहा कि इस मामलेे में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और एक टीम को जांच के लिए भेजा जा रहा है।
गौरतलब है कि अध्यादेश के लागू होने के बाद से उसके तहत दायर होने वाला यह तीसरा मामला है। वहीं अध्यादेश पारित होने के तहत दूसरा मामला सोमवार को बरेली में ही दर्ज किया गया था। इस तरह बरेली में दो और मुजफ्फरनगर में एक मुकदमा दर्ज किया जा चुका है जबकि कई अन्य जिलों में इसकी प्रक्रिया चल रही है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस अध्यादेश को पिछले महीने मंजूरी दी थी। इसमें मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं से शादी करना और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने को अपराध माना गया है।
अध्यादेश के अनुसार, धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से महिला से की गई शादी को शून्य घोषित किया जाएगा। इस कानून के बनने के बाद भी मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं और बुधवार शाम को तो लखनऊ में बेमेल एक शादी को रुकवाया गया। इस घटना में बगैर धर्म परिवर्तन के हिंदू युवती की शादी उसके मुस्लिम प्रेमी से हो रही थी ।
शादी को लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताते हुए इसकी शिकायत पुलिस से कर दी । जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ये शादी ही रुकवा दी । खास बात ये कि युवक और युवती के परिजनों ने आपसी सहमति से इस शादी को तय किए जाने का दावा किया था, लेकिन पुलिस ने नए कानून का हवाला देते हुए दोनों को जिलाधिकारी से धर्म परिवर्तन की अनुमति लेने को कहा । लव जिहाद कानून बनने से पहले किस तरह हिंदूू लड़कियों पर जुल्म ढाया जा रहा था। उसकी बानगी है बरेली की एक और घटना, जिसमें एक हिंदू युवती को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया।
यहां पर ताहिर हुसैन नाम के एक शख्स ने कुनाल शर्मा बनकर हिन्दू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर मंदिर में शादी की और गर्भवती किया। शादी करने की बात पर ताहिर ने कहा कि उसके धर्म में लव जिहाद होता है शादी नहीं। लड़की की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर पुलिस ने ताहिर को गिरफ्तार किया और यह मामला लव जिहाद कानून बनने से पहले का बताया जाता है।
इसमें हिंदू लड़की का कहना है कि वह प्राइवेट नौकरी करती थी। पिछले साल नवंबर में उसकी मुलाकात ताहिर से हुई। ताहिर ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और उससे शादी का वादा किया। ताहिर ने खुद को हिंदू बताते हुए मंदिर में उसकी मांग भरकर शादी कर ली। उसके बाद ताहिर ने शारीरिक संबंध बनाए। वह उसके साथ पत्नी की तरह रहने लगी।
इसी दौरान वह गर्भवती हुई। उसने ताहिर से कहा कि अब उनका बच्चा होने वाला है इसलिए वह शादी को सार्वजनिक करे और शादी का पंजीकरण कराए। लेकिन आरोपी टाल-मटोल करता रहा। आरोप है कि उसने ताहिर के घरवालों से कहा तो उन लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। उसके पेट और प्राइवेट पार्ट में लातें मारीं। इस दौरान उसका गर्भपात हो गया। पीड़िता का कहना है कि ताहिर ने कहा, ‘मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी। मेरा धर्म मुझे कहता है कि हम लव जिहाद में विश्वास रखते हैं, शादी में नहीं।
एक हिंदू को गर्भवती करने से हमें दस बार मदीना शरीफ जाने का सवाब मिलता है।युवती ने कहा कि ताहिर ने उसके साथ लव जिहाद किया। धोखा दिया और उसका रेप किया। पीड़िता ने कहा कि आरोपी और उसके परिवार ने उसे धमकी भी दी कि अगर उन लोगों ने पुलिस में शिकायत की तो उन्हें जान से मार देंगे। पुलिस के अनुसार यह यह मामला 27 नवंबर का है, इसलिए इसमें लव जिहाद की धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ , लेकिन अब पीड़िता के कोर्ट में बयान करवाये जाएंगे और फिर आगे नए बने कानून के तहत लव जिहाद की धारा को भी बढ़ाया जा सकता है।