अर्चना कुमारी ।संसद सुरक्षा को तार तार करने वाले आरोपियों ने कोर्ट में अर्जी दी है। अर्जी में उन्हें यातना देने, कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बिजली के झटके देने और खुद को राजनीतिक दलों से जोड़ने का आरोप लगाया है।
आरोपियों ने यह भी दावा किया कि पॉलीग्राफ, नार्को और ब्रेन मैपिंग परीक्षणों के दौरान उन पर मामले के संबंध में एक राजनीतिक दल या नेता का नाम लेने का दबाव डाला गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब।कोर्ट 17 फरवरी को इस मामले में करेगा अगिला सुनवाई।वहीं कोर्ट ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत में एक मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है।
आरोपियों ने दावा किया है कि हिरासत के दौरान उनके साथ जबरदस्ती और यातना की गई।आरोपियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें 70 खाली पन्नों पर हस्ताक्षर करने, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराध कबूल करने और खुद को राजनीतिक दलों से जोड़ने के लिए यातना दी गई और बिजली के झटके दिए गए।
आरोपी मनोरंजन डी, सागर शर्मा, ललित झा, अमोल शिंदे और महेश कुमावत द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पॉलीग्राफ, नार्को और ब्रेन मैपिंग परीक्षणों के दौरान, परीक्षण करने वालों ने उन पर मामले के संबंध में एक राजनीतिक दल या नेता का नाम लेने का दबाव डाला।
आरोपियों ने यह भी कहा कि उनसे उनके वर्तमान और पुराने मोबाइल फोन नंबरों के बारे में पूछताछ की गई, और उनके पुराने और नए दोनों फोन नंबरों के लिए सिम कार्ड जारी करने के लिए दूरसंचार प्रदाता कार्यालयों में ले जाया गया।
इसके अलावा आरोपियों का दावा है कि उन्हें अपने ऑनलाइन सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल अकाउंट और मोबाइल फोन के पासवर्ड का खुलासा करने के लिए मजबूर किया गया था।