अर्चना कुमारी। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी ताहिर हुसैन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में सफाई देने के लिए ईडी के जॉइंट डाइरेक्टर कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने स्पेशल डाइरेक्टर को पेशी से फिलहाल छूट दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पेशल डाइरेक्टर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था।
लेकिन अब कड़कड़डूमा कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। ईडी की तरफ से अर्ज़ी दाखिल कर स्पेशल डाइरेक्टर को पेशी से छूट देने की मांग किया था।जिसे कोर्ट ने मंजूरी दी। ईडी के वकील ने कहा कि कोर्ट को देखना चहिए ताहिर हुसैन की तरफ से कितनी बार मामले की सुनवाई टालने की मांग की गई।
ज्ञात हो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच वाले 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में अभियोजन पक्ष के वकीलों की अनुपस्थिति पर नाखुशी व्यक्त करते हुए अदालत ने धन शोधन रोधी एजेंसी के विशेष निदेशक को उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पाषर्द ताहिर हुसैन के खिलाफ मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया था।
ज्ञात हो ताहिर हुसैन पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बढावा देने और सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए छद्म कंपनियों का उपयोग करके कई करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया था। पिछली वार मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं थे और अभियोजन पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इस पर न्यायाधीश ने आदेश दिया, ‘था विशेष निदेशक (प्रवर्तन निदेशालय) अगली तारीख आठ दिसंबर को दोपहर दो बजे व्यक्तिगत रूप से पेश हों।