अर्चना कुमारी उत्तराखंड में नैनीताल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए नोएडा निवासी सद्दाम को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी ।
12 जनवरी 2018 को नोएडा के फतेहपुर अ्टटा, निवासी सद्दाम अपनी पत्नी तमन्ना के साथ नैनीताल घूमने आया था लेकिन एक होटल से तमन्ना का शव बरामद हुआ था।
सद्दाम मौके से फरार था।
पुलिस ने कुछ दिन बाद सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली के मंडोली निवासी मृतका के भाई आसिफ खान की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या के अभियोग में रिपोर्ट दर्ज कर ली।
तहरीर में कहा गया कि दिल्ली के मंडोली निवासी तमन्ना की शादी वर्ष 2017 में नोएडा के फतेहपुर अट्टा निवासी सद्दाम से हुई थी। शादी खूब धूमधाम से की गयी। दहेज में एक फारचूनर, ब्रिजा और क्विड कार के साथ ही 50 लाख के सोने के जेवर और 5.51 लाख रुपये नकद दिये गये।
इसके बावजूद सद्दाम संतुष्ट नहीं हुआ और वह मृतका को दहेज के लिये परेशान करने लगा। शादी के कुछ दिन बाद 28 दिसंबर, 2017 को मृतका ने दहेज उत्पीड़न की बात अपनी बड़ी बहन को उसके घर जाकर बतायी थी।
वादी की ओर से आगे कहा गया कि इस बात के सामने आने के बाद पांच जनवरी, 2018 को वह मृतको को अपनी बड़ी बहन की ससुराल से अपने घर दिल्ली ले आया लेकिन 12 जनवरी, 2018 को सद्दाम मृतका को घुमाने के बहाने अपने साथ नैनीताल ले आया।
चार दिन बाद 15 जनवरी, 2018 को आरोपी के भाई फिरोज ने फोन कर बताया कि सद्दाम और तमन्ना को नैनीताल में चोट आयी है। घटना से सहमा उनका परिवार नैनीताल पहुंचा तो तमन्ना का शव बीडी पांडे अस्पताल से पाया। शव पर चोट के निशान पाये गये। पुलिस ने दहेज हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की।
जिला एवं सत्र न्यायालय में में आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ 11 गवाह पेश किये गये।
अंत में अदालत ने आरोपी को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए सात साल के कठोर कारवास की सजा सुना दी है। अदालत ने दो दिन पहले आरोपी का दहेज हत्या का दोषी पाया था और सजा के लिये सोमवार की तिथि मुकर्रर कर दी थी।