लाल किला हिंसा से जुड़े पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की आवाज के नमूने की मांग और आवाज को प्रमाणित करने और वीडियो क्लिपिंग में आवाज के साथ मिलान करने की अदालत ने अनुमति दे दी। इससे पहले अदालत दीप सिद्धू को पुलिस हिरासत में भेजने की मांग खारिज करते हुए उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
सनद रहे कि अदालत दीप सिद्धू को एक मामले में जमानत दे दी थी लेकिन दूसरे मामले में पुलिस ने सिद्धू को दोबारा गिरफ्तार कर लिया था । बृहस्पतिवार को अदालत ने गणतंत्र दिवस के दिन किसान रैली के दौरान लाल किला के धरोहरों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेता दीप सिद्धू की आवाज के नमूने की जांच करने की अनुमति दे दी।
दीप सिद्धू के आवाज के नमूने की जांच कराने की मांग करते हुए दिल्ली पुलिस ने अदालत में इस बारे में आवेदन किया था। इसके बाद तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहिल गुप्ता ने आवाज के नमूने की जांच की इजाजत दे दी और जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वह उसे सीएफएसएल के सुविधा अनुसार पेश करें।
जिससे वह आवाज के नमूने की जांच कर सके। दूसरी ओर दीप सिद्धू के वकील ने कहा है कि मजिस्ट्रेट के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि पुलिस ने यह नहीं बताया है कि वह किस वीडियो के सिलसिले में दीप सिद्धू की आवाज की जांच करना चाहता है और इसके लिए वह आवाज के नमूने मांग रहा है।
उन्होंने कहा कि अगर पुलिस स्पष्ट नहीं करती है कि कौन से वीडियो के सिलसिले में आवाज का नमूना लेना चाहता है तो फिर उसके आवाज के नमूने का दुरुपयोग कर सकता है और उसे किसी अन्य मामले में झूठा फंसा सकता है।
दीप सिद्दू पर ट्रेक्टर रैली के दौरान लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराने तथा तोड़फोड़ किए जाने के आरोप लगाए गए हैं और इस समय वर्तमान में दीप सिद्धू 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है और उसकी जमानत याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई होनी है। अदालत का कहना है कि दंगे के मामले में उसे जमानत मिल चुकी है।
जबकि उसे दंगा मामले में उसे 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में उसे 16 अप्रैल को सत्र अदालत से जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित हुए थे। उसके अगले दिन 17 अप्रैल को जब वह जेल से बाहर निकला तो उसी समय उसे लाल किला के धरोहरों को नुकसान के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में पुरातत्व विभाग ने मुकदमा कराया था