अर्चना कुमारी। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में अदालत ने पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां, खालिद सैफी और 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय किया गया। अदालत ने पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां, खालिद सैफी और 11 अन्य के खिलाफ दंगे और हत्या के प्रयास के आरोप तय किया है।
कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 186, 332, 353, 307, 149 के तहत आरोप तय किया और अदालत
ने कहा कि प्रथम दृष्टया में यह लगता है कि अपराध इन आरोपी व्यक्तियों द्वारा किया गया था। इसके साथ कोर्ट ने सभी 13 लोगी को शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध के लिए आरोपमुक्त कर दिया।
कोर्ट ने सभी 13 लोगों को IPC की धारा 34, 120बी और 109 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया। ज्ञात हो आरोप था कि खजूरी खास इलाके में सीएए प्रदर्शन के दौरान इशरत जहां, खालिद सैफी और अन्य आरोपियों ने भीड़ को इलाका नहीं छोड़ने और पुलिस पर पथराव करने के लिए उकसाया, पुलिस की ओर गोलीबारी हुई, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ मारपीट की और घटना में एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया था।