हत्यारा चाहे कुछ भी कर ले लेकिन उसका सच्चाई सामने आ ही जाती है। 1984 में सिखों के खिलाफ हुए दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा देकर उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। लुटियंस पत्रकारों को भोजन कराना और उसे महंगा तोहफा देना भी सज्जन कुमार को अपनी सच्चाई छिपाने में काम नहीं आया। जिस प्रकार दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इससे “हत्यारे सज्जन कुमार” की सच्चाई सामने आ ही गई। मालूम हो कि इसी सिख विरोधी दंगा को लेकर मध्य प्रदेश के आज ही बने मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आरोपी हैं। उनपर भी दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे पर हमला करवाने तथा भीड़ को उकसाकर गुरुद्वारे में एक सिख परिवार के बाप-बेटे को जिंदा जलाकर मरवाने का आरोप है। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर तत्काल बचा लिया है।
गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हत्या होने के बाद दिल्ली में सिखों के खिलाफ भयंकर दंगा हुआ था। उस दौरान दिल्ली में सैकड़ो सिखों की हत्या कर दी गई है। इसी दंगा के दौरान एक नवंबर 1984 को दिल्ली कैंट स्थित राजनगर इलाके में एक ही परिवार के पांच सदस्यों को मौत का घाट उतार दिया गया था। इसी हत्या मामले में सज्जन कुमार समेत चार लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार समेत चार लोगों दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने यह फैसला सुनाया है । हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद दोषी सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। सजा के अलावा सज्जन कुमार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मालूम हो कि इसी मामले में निचली अदालत ने सज्जन कुमार को तो बरी कर दिया था लेकिन अन्य आरोपियों को सजा दे दी थी।
जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने सज्जन कुमार के अलावा कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोकर को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले के अन्य दो आरोपियों किशन खोकर और पूर्व पार्षद महेंद्र यादव को दस-दस साल की सजा दी गई है ।
दंगा भड़काने और दंगे की आड़ में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या करवाने जैसे पाप से बचने के लिए सज्जन कुमार काफी दिनों तक कानून से लुका छिपी करते रहे। इसके लिए उन्होंने लुटियंस पत्रकारों का भी सहारा लिया। उन्होंने लुटियंस कांग्रेसी पत्रकारों को भोजन कराने से लेकर महंगे तोहफे बांटने का एक भी अवसर कभी गंवाया नहीं। मकर संक्रांति पर लुटियंस पत्रकारों को भोजन कराना और गिफ्ट देना सज्जन कुमार के नाम से मशहूर है। लेकिन दंड विधान के आगे उसकी सारी रणनीति विफल हो गई। जिस लुटिंयस पत्रकारों के सहारे वह दंड से बच जाने का सपना देखा था सोमवार को वह भी टूट गया। एक ही परिवार के पाचं सदस्यों की हत्या का पाप उसके सिर चढ़कर चित्कार उठा, और उसी की आवाज पर दिल्ली हाईकोर्ट का जो निर्णय आया उसके तहत अब सज्जन कुमार को एक बार फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी।
उसका पाप इतना बड़ा है कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास जैसी सजा के बाद भी कई लोग खुश नहीं हैं। भाजपा और अकाली दल के विधायक ने तो यहां तक कहा है कि जब तक सिख दंगों के दोषियों में शामिल जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को फांसी की सजा नहीं मिलती है तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी।
Manjinder Singh Sirsa, Shiromani Akali Dal on conviction of Sajjan Kumar in 1984 anti-Sikh riots case: We thank the court for giving us justice. Our fight will continue till Sajjan Kumar & Jagdish Tytler get a death sentence & Gandhi family is dragged to the court & put in jail. pic.twitter.com/TtfEXn4Qiz
— ANI (@ANI) December 17, 2018
दिल्ली हाईकोर्ट के इस निर्णय पर सिरसा का कहना है कि “हाईकोर्ट के इस निर्णय के लिए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं लेकिन इस मामले में जब तक जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को फांसी नहीं हो जाती है हमारी लड़ाई जारी रहेगी ”
प्वाइंट वाइज समझिए
कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सजा
* सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
* 1984 में सिखों के खिलाफ भड़काए गए दंगों के खिलाफ आया है फैसला
* सज्जन कुमार समेत चार लोगों को मिली आजीवन कारावास की सजा
* लुटियंस पत्रकारों को भोजन कराना और गिफ्त देना भी नहीं आया कोई काम
* दिल्ली कैंट इलाके में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या करवाने का आरोप
* दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को पटल दिया है
* निचली अदालत ने इस मामले में सज्जन कुमार को बरी करने का दिया था आदेश
* निचली अदालत ने अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सुनाई थी सजा
* भाजपा-अकाली दल के विधायक सिरसा अभी भी जारी रखेंगे अपनी लड़ाई
* सिरसा ने कहा,जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को मिलनी चाहिए फांसी
URL : convicting Sajjan Kumar Delhi HC sentenced to life imprisonment!
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