अर्चना कुमारी। दिल्ली ख्याला में मुस्लिम भीड़ का शिकार हुए अंकित मर्डर में दिल्ली की एक अदालत ने कहा अंतर-धार्मिक प्रेम संबंध को लेकर फरवरी 2018 में पेशेवर फोटोग्राफर अंकित सक्सेना की हत्या हुई थी। अब इस के मामले में सोमवार को तीन दोषियों की सजा पर दलीलों की सुनवाई 31 जनवरी तक स्थगित कर दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शर्मा ने 23 दिसंबर को अंकित सक्सेना की महिला मित्र शहजादी के माता-पिता अकबर अली और शहनाज बेगम तथा मामा मोहम्मद सलीम को मामले में दोषी करार दिया था। शहजादी के माता-पिता और मामा उसके इस प्रेम संबंध के खिलाफ थे।सनद रहे तीनों ने राष्ट्रीय राजधानी के खयाला इलाके में अंकित सक्सेना (23) पर चाकू से कई वार किये थे।
तीनों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा मंशा के साथ कई लोगों द्वारा किया गया कृत्य) के तहत आरोपित किया गया था। शहनाज बेगम को, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए भी दोषी ठहराया गया था। सोमवार को, अदालत ने मामले की सुनवाई 31 जनवरी के लिए निर्धारित करते हुए कहा कि कुछ हलफनामे दाखिल नहीं किये गए हैं।