अर्चना कुमारी। धन शोधन रोकथाम अधिनियम अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बृहस्पतिवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वकीलों ने यह जानकारी दी। ईडी ने सोरेन का 10 दिन का रिमांड मांगा था। अदालत ने अपना आदेश शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया।
वकीलों ने बताया कि झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हेमंत सोरेन को बुधवार रात यहां धनशोधन मामले में सात आठ घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता हेमंत सोरेन की धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई की।
सोरेन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के समक्ष दावा किया कि झामुमो नेता को ईडी ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। उन्होंने अपनी और दलीलें पेश करने के लिए अदालत से समय मांगा। वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन ने धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उन्हें गिरफ्तार किए जाने को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का भी रुख किया।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हुई। सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने शीर्ष अदालत को बताया कि सोरेन इस मुद्दे पर झारखंड उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका वापस ले लेंगे।