अर्चना कुमारी हरियाणा में गुरुग्राम की एक अदालत ने वीरवार को सुनाये एक फैसले में पड़ोसी से झगड़े के बाद उसके छह वर्षीय बच्चे की गला रेतकर हत्या के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुये उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी मणिराम ने वारदात के बाद खुद मोबाइल फोन से पुलिस कंट्रोल रूम को फोन का सूचना दी थी कि उसने एक बच्चे की हत्या कर दी है।
घटना दो जुलाई 2020 की है। बच्चे की मां सुनीता के बयान के अनुसार मणिराम का कुछ दिन पहले ही उनके पति से झगड़ा हुआ था और उसने बदला लेने की धमकी दी थी।
दो जुलाई को वह उनके छह वर्षीय बेटे साहिल को बहला-फुसला कर इमारत के बेसमेंट में ले गया और चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी।