अर्चना कुमारी राजस्थान में खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़बास के बृसंगपुर रूंध-गिदावड़ा में बीफ मंडी के मामले को लेकर जहां मेवात की छवि देशभर में धूमिल होने के मामले को लेकर बागोड़ा ईदगाह पर मेव समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया।लेकिन पंचायत के फैसले का कितना सम्मान होगा। इसका बाद में पता चलेगा।
जिला मेव पंचायत के संरक्षक शेर मोहम्मद ने बताया कि मेव समाज अलवर के आवान पर आयोजित इस महापंचायत में कई निर्णय लेकर मेव समाज के जिम्मेदारों को शपथ दिलाई की इन निर्णयों और फैसलों पर वह सख्ती से पालन करेंगे और पाबन्द रहेंगे।
इन निर्णयों में कहा कि समाज का काई भी व्यक्ति गोकशी करता है तो समाज और प्रशासन एवं कमेटी के सभी सदस्य मिलकर उस व्यक्ति के खिलाफ मजबूत कानूनी कार्यवाही कि जायेगी। उसके मकान को बुलडोजर से गिराया जाएगा।
गोकशी करने वाले व्यक्ति की सूचना देने वाले को कमेटी 11 हजार रुपये इनाम देगी। गलत सूचना देने वाले पर 21 हजार रुपये का अर्थदण्ड होगा। गौ तस्करी करने वाले पर एक लाख रुपया का जुर्माना होगा वहीं गो कशी करने वालो पर एक लाख 51 हजार रुपये अर्थदण्ड होगा।
इसके अलावा गौ मांस खाने वाले पर समाज के व्यक्ति पर 21 हजार रुपए रूपये का जुर्माना होगा। गौ मांस की बिक्री करने वाले पर 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड होगा तथा सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा।
महापंचायत में सभी को शपथ दिलाई गई जिसमें कहा,‘‘हम सब अल्ले बिरादरी के जिम्मेदार अल्ला को हाजिर नाजिर मानते हुए हल्फ लेते है कि गो कशी और गौ तस्करी के खिलाफ रहेगें।’’ उन्होंने शपथ ली कि वह अहद करते है कि हमारे इलाके में गौ मांस को किसी भी सूरत में नही बेचा जायेगा ना खाया जायेगा।
सरपंच मामल खान ने बताया कि अलवर जिला मेव पंचायत की ओर से गोकशी, गोतस्करी सहित बीफ प्रतिबंध लगाने को लेकर शनिवार को मेदावास-बिरसंगपुर के ईदगाह परिसर में महापंचायत आयोजित की गई। इसमें जिले की चार विधानसभा के लोग शामिल हुए।