अर्चना कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित याचिका पर जल्द सुनवाई से दिल्ली हाइकोर्ट ने किया इनकार।
कोर्ट ने डीयू को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।कोर्ट 13 अक्टूबर को करेगा याचिका पर सुनवाई।
डीयू ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उससे वर्ष 1978 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के रिकार्ड के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था । उसी वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से स्नातक किया था। कोर्ट ने आयोग के 21 दिसंबर, 2016 के आदेश पर 23 जनवरी, 2017 को रोक लगा दी थी।
वह डीयू के अलावा अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रही है, जिसमें कुछ परीक्षा परिणामों की जानकारी का खुलासा करने से संबंधित समान कानूनी मुद्द उठाए गए थे।