अर्चना कुमारी। कथित आतंकी फंडिंग के यूएपीए मामले में अलगाववादी नेता नईम अहमद खान द्वारा दायर जमानत याचिका का राष्ट्रीय जांच एजेंसी में दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया है। बताया जाता है कि इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की अर्जी पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया है।
अदालत का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट 3 अगस्त को करेगा मामले की सुनवाई । गौरतलब है कि अलगाववादी नेता नईम अहमद खान ने निचली अदालत द्वारा अपने खिलाफ तय आरोप को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनोती दी है।
अलगाववादी नेता नईम खान, जो 14 अगस्त, 2017 से न्यायिक हिरासत में है उन पर NIA द्वारा कश्मीर घाटी में “अशांति पैदा करने” का आरोप लगाया गया है।
उन्हें 24 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल 16 मार्च को एक विशेष एनआईए अदालत द्वारा खान के खिलाफ राजद्रोह और यूएपीए सहित आईपीसी के तहत विभिन्न अपराधों के लिए आरोप तय किए गए थे।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा है कि मामले में अभी तक मिले साक्ष्य स्पष्ट रूप से खान के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करते हैं और वह आतंकवादी और धन संबंधी गतिविधियों में शामिल