अर्चना कुमारी। समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ को कथित तौर पर चीन के समर्थन में दुष्प्रचार करने के एवज में पैसे मिलने का खुलासा होने के बाद गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दायर मामले में पत्रकार अभिसार शर्मा को बृहस्पतिवार को पूछताछ के लिए तलब किया गया और उनसे पूछताछ की।
अभिसार शर्मा से मंगलवार को भी विशेष शाखा के कार्यालय में पूछताछ की गई थी। ज्ञात हो गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दायर एक मामले में समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को विभिन्न पत्रकारों से पूछताछ के बाद मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने दोनों को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने दिल्ली और अन्य राज्यों के 88 ठिकानों पर मंलगवार को छापेमारी की थी। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 37 पुरुष संदिग्धों से अपने कार्यालय में पूछताछ की थी जबकि नौ महिला संदिग्धों से उनके निवास स्थान पर पूछताछ की गई।
इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवाद रोधी कानून ‘यूएपीए’ के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन (एचआर) विभाग प्रमुख अमित चक्रवर्ती की उन याचिकाओं को बृहस्पतिवार को मंजूर कर लिया जिसमें प्राथमिकी की एक प्रति मुहैया कराये जाने का अनुरोध किया गया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने दिल्ली पुलिस को दोनों को प्राथमिकी की एक प्रति मुहैया कराने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान चक्रवर्ती के वकील ने दिल्ली पुलिस द्वारा उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी का आधार लिखित में बताये जाने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि किसी आरोपी की गिरफ्तारी का आधार बताना एक संवैधानिक सुरक्षा है।
वकील ने उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के कुछ फैसलों का हवाला दिया और कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ यूएपीए के तहत कथित अपराध ‘‘गंभीर’’ हैं लेकिन अभियोजन द्वारा आरोपी को प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराने से इनकार का कोई वैधानिक आधार नहीं है।
वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश हुए पुरकायस्थ के वकील ने कहा कि प्राथमिकी की प्रति प्राप्त करना आरोपी का अधिकार है। विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया और कहा कि आरोपियों को पुलिस आयुक्त के पास जाना होगा जो अनुरोध पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करेंगे।