अर्चना कुमारी। शरजील इमाम सात साल की अधिकतम सजा की आधी अवधि पूरी करने के बाद वैधानिक जमानत की मांग कर रहा है । लेकिन दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा ।
बिहार के रहने वाले शरजील पर 2020 में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और अन्य अपराधों के बीच राजद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। वह 28 जनवरी, 2020 से न्यायिक हिरासत में है और उसे बिहार से पकड़ा गया था।इमाम पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए 2020 में दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। बाद में उनके खिलाफ यूएपीए की धारा 13 लगाई गई थी।
इमाम ने अपनी याचिका में दलील दिया है कि वह वैधानिक जमानत पर रिहा होने का हकदार है क्योंकि वह यूएपीए की धारा 13 के तहत निर्धारित अधिकतम सात साल की सजा में से आधी सजा काट चुका है।
उसने अपनी जमानत याचिका में कहा, धारा 13 यूएपीए के तहत निर्धारित 7 साल तक की अधिकतम सजा के अनुसार, आवेदक ने कानून द्वारा संबंधित अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है