अर्चना कुमारी । करीब ढाई साल पहले जब दिल्ली में दंगा हुआ था , तब आम आदमी पार्टी के उस समय के पार्षद रहे ताहिर हुसैन भीड़ को हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहा था । दिल्ली दंगे का आरोपी ताहिर हुसैन पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन ने हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए साजिश रची थी। इसके साथ कई लोगों को उकसाया था।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए। शिकायतकर्ता अजय गोस्वामी के एक बयान के आधार पर जिसे 25 फरवरी, 2020 को मेन करावल नगर रोड पर दंगों के दौरान गोली लगी और और इस मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमचला ने कहा कि मुझे लगता है कि सभी आरोपी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 307 (हत्या का प्रयास), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 149 (गैर-कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। हुसैन सहित आठ लोगों के ऊपर आरोप तय किए गए हैं।
छह आरोपियों ताहिर हुसैन, शाह आलम, नाजिम, कासिम, रियासत और लियाकत पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है क्योंकि हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए दूसरों को उकसा रहे थे। अदालत का कहना था कि सभी आरोपी हिंदुओं को निशाना बनाने में शामिल थे और उनके इस तरह के कृत्य मुसलमानों और हिंदुओं के समुदाय के बीच सद्भाव के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिकूल थे और उन्होंने सार्वजनिक शांति को भी भंग कर दिया।