सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है जिसमें दावा किया गया कि सोशल मीडिया के सशक्त माध्यम ट्विटर, जिसमें सरकारी नियंत्रण नहीं है और इस पर लगाम कसने के लिए नियंत्रण जरूरी है।
याचिकाकर्ता पेशे से वकील महक महेश्वरी हैं और वह खुद सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अत्यधिक सक्रिय सदस्य है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ट्विटर हो या फेसबुक ऐसे मंच हैं जो मुफ्त की सुविधा देते हैं
और लोगों के बीच विचारों का आदान-प्रदान होता है परंतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आम तौर पर बहुत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और नियंत्रण के बिना संचालित होते हैं।
उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हैं जबकि ये निजी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे हैं।
भारत जैसे देश में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के प्रयोग के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की जिम्मेदारी को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देशों को देना जरूरी है और
याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में केंद्र और ट्विटर को पक्षकार के रूप में शामिल किया है। राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी के ट्विटर फॉलोअर्स की शिकायतों का हवाला देते हुए उन्होंने आगे कहा “स्थिति तब और खराब हो जाती है
जब एक साधारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक विशेष वैचारिक विंग को राष्ट्र के खिलाफ असमान रूप से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके जनता के बीच दरार पैदा करने में मदद करता है।
याचिकाओं में कहा गया है कि कई उपयोगकर्ताओं ने अनुभव किया है कि उनकी सामग्री वांछित संख्या तक नहीं पहुँचती है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि जब देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का मजाक उड़ाया गया तो ट्विटर ने “अराजकता की सारी हदें पार कर दी”।
याचिकाकर्ता ने जोर दिया है कि ट्विटर भारतीय अंतरिक्ष में काम करता है और देश की अखंडता और संप्रभु प्रकृति को बनाए रखने के लिए बाध्य है।
याचिका में कहा गया है कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन जैसे प्रमुख राष्ट्र जो भारत के साथ सम्मिलित हैं, पहले से ही ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के स्व-शासन पर अंकुश लगाने के लिए कानून बना चुके हैं, जो कहते हैं
कि सरकारी नियंत्रण की कमी और सोशल मीडिया पर हस्तक्षेप के कारण, ट्विटर उस तरह से कार्य करता है जैसे वह अपने “तरीके, विचारधारा और इच्छाओं” के अनुसार करता है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के स्व-शासन मॉडल के साथ मुद्दों का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जब ये प्लेटफ़ॉर्म एक निश्चित विचारधारा के धागे पर पकड़कर स्व-शासन के नाम पर पूर्वाग्रह के साथ राष्ट्र के संस्थानों के साथ खेलना शुरू करते हैं,
जिससे किसी देश में अशांति हो सकती है। याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के खिलाफ शिकायतों / शिकायतों की सुनवाई और समयबद्ध तरीके से उनके निवारण के संबंध में इलेक्ट्रानिक्स और
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के अधिकारियों और सूचना और प्रसारण के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए दिशा-निर्देश की मांग की गई है। ज्ञात रहे कि वकील महक महेश्वरी ने हीं प्रशांत भूषण के ट्वीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचाया था, जिसमें प्रशांत भूषण को ₹1 की जुर्माना की सजा सुनाई गई थी।